0 अस्वीकृत आवेदनों का स्पष्ट कारण सहित करे उल्लेख: मुख्य विकास अधिकारी
मिर्जापुर।
प्रधानमंत्री मत्स्य आपदा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के विभिन्न योजनाओं के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त अनुमोदन धनराशि के व्यय के सापेक्ष आनलाइन प्राप्त आवेदनो के अनुमोदन के लिये प्रभारी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी श्रीलक्ष्मी वीएस की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समिति की बैठक आहूत की गयी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि महुआ एवं मत्स्य पालको की आय को दोगुनी करना एवं कृषि के सकल मूल्य वर्धित एवं निर्यात में मात्यिकीय गतविधियों की हिस्सेदारी बढ़ाना तथा मछुआ एवं मत्स्य पालको सामाजिक, आर्थिक व जोखिम से सुरक्षा प्रदान करना योजना का मुख्य उद्देश्य हैं।
उन्होने कहा कि लाभार्थी द्वारा विभागीय पोर्टल पर आनलाइन प्राप्त आवेदनो की गहन सत्यापन कराने के उपरान्त ही पात्र व्यक्तियो का चयन किया जाय। उन्होने कहा कि अस्वीकृत आवेदनो में किन कारणो से अस्वीकृत किया गया है स्पष्ट उल्लेख भी किया जाय। उप निदेशक मत्स्य के द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के विभिन्न योजनाओं के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवेदन धनराशि एवं अब तक हुये व्यय के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी। योजना के उल्लेख के बारे में जानकारी देते हुये बताया कि वृहद आर0ए0एस0 सामान्य, वृहद आ0एस0एस0, मध्याकार आर0ए0एस0 सामान्य, मध्याकार आर0ए0एस0, बायोफ्लाक सामान्य, साइकल विथ आइसबाक्स अनुसूचित जाति, निजी भूमि पर तालाब निर्माण निवेश, मत्स्य आहार प्लांट के लिये आनलाइन आवेदन किया गया हैं। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदनो का बैंको के द्वारा लाभार्थी से स्टेटमेंट प्राप्त कर तथा सत्यापन कराने का निर्देश दिया।
उन्होने कहा कि किसी भी स्तर पर गलत लाभार्थी का चयन न किया जाय ताकि पात्र लाभार्थी को योजना का लाभ मिल सकें। मुख्य विकास अधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि गलत चयन पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि आनलाइन आवेदन प्रक्रिया में प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त पर लाभार्थी का सत्यापनोपरान्त चयन किया जाय।