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नई पहल परियोजना: बाल संरक्षण समिति, एसएमसी एवं पंचायत को सक्रिय एवं सशक्त बनाने हेतु जागरूकता बैठक

मिर्जापुर। 
 नई पहल शिक्षा परियोजना के जिला समन्वयक रतन कुमार मिश्रा, खंड समन्वयक राघवेंद्र कुमार ने ग्राम पंचायत समदपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती किशोरी की मां विद्यालय प्रबंधन समिति के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला समन्वयक रतन कुमार के द्वारा सत्र की शुरुआत की गई जिसमें चर्चा किया गया। बाल श्रम बाल विवाह बाल तस्करी शिक्षा अधिकार अधिनियम विद्यालय प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी भूमिका जवाबदेही बाल संरक्षण समिति के सदस्यों की जिम्मेदारी भूमिका किशोरी समूह के सदस्यों की जिम्मेदारी व भूमिका आदि पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया।शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत सभी बच्चों को निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है, जिसमें एक्शन एड द्वारा बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयास निरंतर किया जा रहा है 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने के लिए गांव-गांव में वालंटियर बनाए गए हैं, जो वालंटियर अपने गांव मोहल्ला बस्ती मजरा में शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं सामुदायिक बैठक के द्वारा लोगों को बताया जा रहा है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को स्कूल भेजिए बच्चों से  बाल मजदूरी ना कराया जाए।
अगर बच्चा कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे उसकी शिक्षा बाधित हो रही है तो वह बाल श्रम कहलाएगा बच्चे को स्कूल में भेजने के लिए अभिभावकों को स्कूल के प्रति जागरूक किया जाए, ताकि वह अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें और बच्चों से बाल श्रम ना कराएं। बाल विवाह को रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि माता-पिता अपने बच्चों को सही उम्र में शादी करें और उनका बाल विवाह ना करें। इसी के साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लेकर चर्चा किया गया, जिससे समाज के दबे पिछड़े वंचित परिवार को विकास के मुख्य  धारा में जोड़ा जा सके। इस विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी दिया गया बैठक में चिंता देवी, पिंकी, नेहा गुप्ता, सरिता गुप्ता, शांति देवी, इंद्रावती, मंजू, श्याम कुमारी, इंद्रावती देवी, सुशीला देवी, राजमन इत्यादि लोग मौजूद रहे।
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