मिर्जापुर।
सेवानिवृत्त दरोगा से ऑनलाइन ठगी करने के मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र मिश्रा ने गुरुवार को जमानत याचिका निरस्त कर दी।
अभियोजन के अनुसार चुनार निवासी पूनम राम ने बीते 28 अगस्त को परिक्षेेत्रीय साइबर थाने में तहरीर देकर ऑनलाइन ठगी किए जाने की सूचना दी गयी थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि मोबाइल पर फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को कोषागार का कर्मचारी बताते हुए पेंशन बंद होने की जानकारी दी। पेंशन चालू करने के लिए बैंक से संबंधित अभिलेख की मांग की। इसके बाद ओटीपी आदि लेकर खाते से 37 लाख रुपये निकाल लिया।
इस मामले की जांच कर रहे परिक्षेत्रीय थाने के निरीक्षक श्याम बहादुर यादव और उप निरीक्षक चंद्रशेखर यादव ने आरोपी संतोष कुमार मंडल निवासी केवटन जमुआ थाना मोहनसराय जिला देवघर झारखंड को गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल की थी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता काशीनाथ दुबे ने जमानत का विरोध किया। सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश जितेेंद्र मिश्रा ने आरोपी की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया।