अदालत

21 साल पहले लोक सेवक के साथ मारपीट कर डकैती करने के अभियोग से सम्बन्धित 02 अभियुक्त को 10-10 वर्षों का कारावास व अर्थदण्ड की सुनाई गयी सजा 

मिर्जापुर।  
अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा प्राथमिकता से प्रभावी पैरवी कराई गई, जिसके फलस्वरूप न्यायालय द्वारा लोक सेवक के साथ मारपीट कर डकैती करने के अभियोग से सम्बन्धित 02 अभियुक्त को 10-10 वर्षों का कारावास व ₹ 07-07 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

अभियोजन अनुसार दिनांकः 22.11.2001 को थाना अहरौरा पर वादी हे0का0 राजनाथ राय 39वी वाहिनी पीएससी द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध लोक सेवक के साथ मारपीट कर डकैती करने के सम्बन्ध में तहरीर के आधार पर थाना अहरौरा पर मु0अ0सं0-377/2001 धारा 395,397,436,427 भादवि, 07 कि0ला0ए0ए0 व 03(1) लो.स.नि. अधि. पंजीकृत कर अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा अपराध को प्राथमिकता देते हुए थाना अहरौरा पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए प्रवाभी एवं सशक्त पैरवी कराया गया । जिसके फलस्वरूप न्यायालय ASJ-IV/SPS-J E.C. ACT. मीरजापुर द्वारा धारा 395 भादवि, 07 कि0ला0ए0ए0 व 03(1) लो.स.नि. अधि. के तहत दोषी पायें जाने पर अभियुक्त महेन्द्र सिंह खरवार पुत्र राम केवल खरवार निवासी ढोसरा थाना माची, जनपद सोनभद्र व लालव्रत कोल उर्फ कमल जी उर्फ राजगुरू पुत्र बचाऊ निवासी मझगंवा थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली को 10-10 वर्षों का कारावास एवं ₹ 07-07 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सजायाफ्ता अभियुक्त  महेन्द्र सिंह खरवार पुत्र राम केवल खरवार निवासी ढोसरा थाना माची, जनपद सोनभद्र और लालव्रत कोल उर्फ कमल जी उर्फ राजगुरू पुत्र बचाऊ निवासी मझगंवा थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली शामिल हैं।

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