अदालत

न्यायालय द्वारा धारा 489ग भादवि के अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त को 04 वर्ष का कारावास व अर्थदण्ड की सुनाई गयी सजा 

मिर्जापुर।
अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा प्राथमिकता से प्रभावी पैरवी कराई गई, जिसके फलस्वरूप मा0न्यायालय द्वारा धारा 489ग भादवि के अभियोग से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को 04 वर्ष कारावास व ₹ 01 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।

अभियोजन के अनुसार दिनांकः 29.08.2008 को थाना मड़िहान तत्कालीन SHO पारसनाथ सिंह द्वारा फर्जी/कूटरचित नोट के साथ गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मड़िहान पर मु0अ0सं0-432/2008 धारा 489ख, 489ग भादवि पंजीकृत किया गया था । उक्त के सम्बन्ध में गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया था । पुलिस अधीक्षक मीरजापुर ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा अपराध को प्राथमिकता देते हुए थाना मड़िहान पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए प्रवाभी एवं सशक्त पैरवी कराया गया।

जिसके फलस्वरूप न्यायालय ASJ-IV/SPS J E.C. ACT. मीरजापुर द्वारा धारा 489ग भादवि के तहत दोषी पायें जाने पर अभियुक्त धन्नजय चौहान पुत्र रामदुलार चौहान निवासी अटारी थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर को 04 वर्ष का कारावास एवं ₹ 01 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सजायाफ्ता अभियुक्त  धन्नजय चौहान पुत्र रामदुलार चौहान निवासी अटारी थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर है।

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