अदालत

नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹ 27 हजार अर्थदण्ड की मुकर्रर की सजा

मिर्जापुर।

   अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा प्राथमिकता से प्रभावी पैरवी कराई गई। जिसके फलस्वरूप नाबालिग के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹ 27 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

                     अभियोजन के अनुसार दिनांकः 8.4.2014 को थाना कोतवाली कटरा क्षेत्रांतर्गत निवासी एक व्यक्ति द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध अपनी(वादी की) नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में तहरीर दी गई थी। जिसमें थाना को0कटरा पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

थाना को0कटरा पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल के पैरोकार के द्वारा निरन्तर की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नामजद अभियुक्त को मा0न्यायालय विशेष न्यायधीश(पाक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹ 27 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी है, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02 माह वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्त का नाम पता—
आसिफ खाँ पुत्र नन्हे खाँ निवासी बड़ी बसही थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर।
अभियोग —
मु0अ0सं0-719/14 धारा 376,506,452  भादवि व 3 /4 पॉक्सो एक्ट थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर

Banner VindhyNews
error: Right Click Not Allowed-Content is protected !!