मिर्जापुर।
अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राथमिकता से प्रभावी पैरवी कराई गई, जिसके फलस्वरूप न्यायालय द्वारा गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को 2 वर्ष 1 माह का कठोर कारावास व ₹ 5 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।
अभियोजन के अनुसार 19 जनवरी 2021 को थाना कोतवाली कटरा पर वादी निरीक्षक प्रमोद कुमार यादव प्रभारी निरीक्षक (तत्कालीन) कोतवाली कटरा मीरजापुर द्वारा नामजद अभियुक्त जुनैद पुत्र निजामुद्दीन निवासी हथिया फाटक दुल्हन पैलेस के पास थाना कोऔवाली कटरा जनपद मीरजापुर के विरूद्ध थाना को0कटरा पर मु0अ0सं0-10/2010 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत कर तत्काल नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध को प्राथमिकता देते हुए थाना कटरा पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए प्रवाभी एवं सशक्त पैरवी कराया गया । जिसके फलस्वरूप न्यायालय ASJ-V/SPS-J(G)Act. मीरजापुर द्वारा अपराध में दोषी पायें जाने पर अभियुक्त जुनैद पुत्र निजामुद्दीन निवासी हथिया फाटक दुल्हन पैलेस के पास थाना कोतवाली कटरा जनपद मीरजापुर को 2 वर्ष 1 माह का कारावास एवं ₹ 5 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।
इसके साथ ही अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजायाफ्ता अभियुक्त जुनैद पुत्र निजामुद्दीन निवासी हथिया फाटक दुल्हन पैलेस के पास थाना कोतवाली कटरा जनपद मीरजापुर है।