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जिला कारागार के महिला बैरक में निरूद्ध महिला बन्दियों के हितार्थ जागरूकता शिविर का आयोजन

मिर्जापुर।  

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेशानुसार दिनांक 04 मार्च से 11 मार्च 2023 तक अन्तर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के अवसर पर महिलाओं के हितार्थ एवं अधिकार की जानकारी हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम जिला कारागार के महिला बैरक में निरूद्ध महिला बन्दियों के हितार्थ जागरूकता शिविर का आयोजन अपर जिला जज एफ.टी.सी. / सचिव लाल बाबू यादव की अध्यक्षता में किया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के अवसर पर ” बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं एवं महिलओं के हित व संरक्षण का उद्घोश करते हुए” जिला कारागार में निरूद्ध महिलाओं की समस्याओं के समाधान हेतु उपलब्ध तंत्र और न्यायिक व्यवस्था में उपलब्ध समाधान के उपाय तथा भारतीय दण्ड संहिता 1860, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2005 इत्यादि एवं पी०सी०पी०एन०डी०टी० एक्ट के तहत के उन प्रावधानों से अवगत कराना है जो महिलाओं एवं बालिकाओं के हित में संरक्षण हो विषय पर विस्तार से जानकारी दिये और बंदी महिलाओं के हित व संरक्षण के लिए विभिन्न कानून भारतीय दण्ड संहिता -1986 में धारा-326ए एवं 326बी जोड़कर वर्ष 2013 में अम्लीय हमले से शारीरिक क्षति के अपराध में आजीवन करावार तक के दण्ड का प्रावधान किया है।

इसी प्रकार वर्ष 2013 में ही संशोधन करके धारा-376 धारा-376ए, 376बी. एवं 376ई जोडकर बलात्कार के कतिपय मामलों में मृत्युदण्ड का प्रावधान किया गया है, इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान किया गया है कि बलात्कार संबंधी अपराधों में आजीवन कारावास का तात्पर्य शेष प्राकृतिक जीवन भर का कारावास होगा। उन्होने यह भी बताया कि महिलाओं के सम्मान के लिए महिला दिवस का आयोजन किए जाने का प्रावधान महिलाओं को लाभ प्रदान करने के लिये बनाया गया है और गलत कार्य के लिए कानून बने है। महिलाओं को शिक्षित होना आवश्यक है और शिक्षा से विकास होता है और लाभ मिलता है।

शिविर में प्रभारी जेल अधिक्षक श्री अरूण कुमार मिश्रा ने उपस्थित महिला बन्दियों को जिला कारागार में महिला बन्दियों को मिलने वाली सभी सुविधाओं के सन्दर्भ में विस्तार पूर्वक जानकारी दिये। डिप्टी जेलर सुबाष चन्द यादव ने महिला बन्दियों की निरुद्धी से लेकर उनको प्रदान किये जाने वाली सुविधाओं और रिहाई के सन्दर्भ में विस्तार पूर्वक जानकारी दिये।

शिविर का संचालन करते हुए अशोक कुमार यादव जेल रिटेनर अधिवक्ता ने महिला बन्दियों महिलाओं के अधिकार, गिरफतारी एवं गिरफतारी से पूर्व इलाके के पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों, मेट्रीमोनियल एवं कन्या भ्रूण हत्या के मामलों के सन्दर्भ में विस्तार पूर्वक जानकारी दिये।

शिविर में दीपक कुमार श्रीवास्तव, डिप्टी जेलर रवि आनन्द, महिला डिप्टी जेलर श्रीमती सुमन रानी, पी.एल.वी. जय प्रकाश सरोज, प्रदीप श्रीवास्तव, जेल पीएलवी आशीष कुमार सिंह ने उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया।

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