मिर्जापुर।
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने हत्या के प्रयास के 3 आरोपितो को कारावास एवं ₹ 10-10/- हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार 18 अगस्त 2008 को थाना पड़री क्षेत्रान्तर्गत नेवढ़िया निवासी भगन्तु यादव पुत्र बौड़म यादव द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध पेड़ काटने के विवाद को लेकर वादी के पुत्र पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर गंभीर रूप से घायल करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई थी।
जिसके आधार पर थाना पड़री पर मु0अ0सं0- 505/2008 धारा 307 भादवि पंजीकृत कर तत्काल नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना पड़री पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल के पैरोकार के द्वारा निरन्तर की गयी सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश-I, मीरजापुर द्वारा 03 नफर अभियुक्तगण इन्द्र बहादुर यादव उर्फ दयाराम यादव, श्यामा देवी, विजय बहादुर यादव उर्फ गुड्डू यादव को 5-5 वर्ष का साधारण कारावास एवं ₹ 10-10/- हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सजायाफ्ता अभियुक्त इन्द्र बहादुर यादव उर्फ दयाराम यादव पुत्र स्व0 सोमारू यादव, श्यामा देवी पत्नी स्व0 सोमारू यादव और विजय बहादुर यादव उर्फ गुड्डू यादव पुत्र स्व0 सोमारू यादव निवासी गण नेवढ़िया थाना पड़री जनपद मीरजापुर है।