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उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद को उम्रकैद की मिली सजा, पेशी के बाद फिर साबरमती जेल ले जाया गया

0 अतीक अहमद समेत तीन दोषी करार हुए, जबकि अशरफ को कर दिया गया बरी

0 प्रयागराज कोर्ट में पेशी के लिए गुजरात की साबरमती जेल से लाया गया माफिया

प्रयागराज।

उमेश पाल (Umesh Pal) की किडनैपिंग के 17 साल पुराने केस में माफिया अतीक अहमद (Atique Ahmed) को दोषी करार दिया गया है। प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को माफिया अतीक के लिए उम्रकैद की यह सजा मुकर्रर की। बता दे कि 2006 में हुए केस के अतीक सहित 3 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है।

साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं उसके भाई अशरफ (Ashraf) सहित 7 अन्य को दोषमुक्त करार दिया गया है। अतीक और उसका भाई सजा सुनते ही रोने लगे। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

MP-MLA कोर्ट ने 17 साल पुराने केस में अतीक के साथ ही शौकत हनीफ और दिनेश पासी को दोषी करार दिया गया है। उल्लेखनीय है कि बसपा विधायक राजू पाल की हत्या केस में गवाह रहे उमेश पाल का अपहरण कर लिया गया था। उनके साथ मारपीट भी हुई थी। 2006 में पुलिस में शिकायत के बाद यह मामला अदालत में चल रहा था।

कोर्ट में लगे अतीक को फांसी देने के नारे

अतीक सहित 3 लोगों को दोषी करार दिया गया। वहीं अशरफ के सहित 7 अन्य अभियुक्तों को 364 ए और 120 बी में कोर्ट ने बरी कर दिया।

इससे पहले सोमवार को गुजरात के साबरमती जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज के नैनी जेल ले आया गया। आज जेल से कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच लाए गए अतीक को जज के सामने पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट परिसर में अतीक को फांसी दो के नारे भी लगते सुनाई दिए। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूदगी रही।

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