अदालत

हत्यारोपी को आजीवन कारावास एवं ₹ 10/- हजार के अर्थदण्ड की सजा 

मिर्जापुर। 

अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा प्राथमिकता से प्रभावी पैरवी कराई गई, जिसके फलस्वरूप हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं ₹ 10/- हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

अभियोजन के अनुसार दिनांकः 05 मई 2018 को थाना विन्ध्याचल क्षेत्रान्तर्गत अधवार निवासी हरिश्चन्द्र पुत्र जवाहरलाल द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध वादी के पुत्र की हत्या करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई थी। जिसके आधार पर थाना विन्ध्याचल पर मु0अ0सं0- 76/2018 धारा 302, 201 भादवि पंजीकृत कर तत्काल नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

थाना विन्ध्याचल पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल के पैरोकार के द्वारा निरन्तर की गयी सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय ASJ-IV/SPL(J)EC, मीरजापुर द्वारा अभियुक्त सोनू राम पुत्र चिन्तामणी राम निवासी दुगौली थाना जिगना जनपद मीरजापुर को आजीवन कारावास एवं ₹ 10/- हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजायाफ्ता अभियुक्त सोनू राम पुत्र चिन्तामणी राम निवासी दुगौली थाना जिगना जनपद मीरजापुर है।

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