मीरजापुर।
विधानसभा 395-छानबे उप चुनाव निर्वाचन-2023 को निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण व पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराने के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट दिव्या मित्तल के निर्देश के अनुपालन में उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रताप शुक्ल ने सभी जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेटो की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आहूत कर निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।
जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट के दायित्यों के बारे में जानकारी देते हुये उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि दिनांक 12 अप्रैल 2023 को सभी जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र में पड़ने वाले प्रत्येक मतदान केन्द्र व मतदान स्थल का भ्रमण कर निरीक्षण कर ले निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित करे कि उक्त मतदान स्थल पर रैम्प, फर्नीचर, पेयजल सुविधा, शौचालय एवं मतदान केन्द्र/स्थल के कक्ष में खिड़कियों व दरवाजो की स्थिति के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रारूप पर भरकर सांय तक जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध करा दें।
उन्होने कहा कि जिस मतदेय स्थल पर रैम्प बनाये जाने की आवश्यकता है और वहां पर अभी तक रैम्प नही बना है जो अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख करंेगे। भ्रमण के दौरान इस तथ्य को अपने ढंग से पता लगाने का प्रयास करेंगे कि किसी दंबग या प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा डरा-धमकाकर या किसी प्रकार का लालच देकर मतदाताओं से उनका पहचान पत्र जमा कराने का प्रयास तो नही किये गये है। यदि ऐसा कोई प्रकरण पाया जायें तो उसका विशेष उल्लेख अपनी रिपोर्ट में करें। प्रत्याशियों या उनके समर्थकों द्वारा मतदाताओं को वस्त्र, धन, या मदिरा आदि का लोभन देकर अपने पक्ष में प्रभावित करने का प्रयास तो नही किया जा रहा है।
इस सम्बन्ध में ऐसे क्षेत्रो में लोगो से सम्पर्क कर वार्ता करे तथा गोपनीय ढंग से जानकारी प्राप्त करें, यदि ऐसा कोई मामला पाया जायें तो साक्ष्य सहित विस्तृत विवरण रिपोर्ट में दे। यदि किसी प्रत्याशी द्वारा सम्प्रदायिक तनाव या जातिगत वैमनस्यता फैलाने वाले कोई भाषण अथवा अफवाह फैलाये जाने सम्बंधी कोई जानकारी प्राप्त हो तो पर्याप्त साक्ष्य जुटाते हुये उसका विवरण अपनी रिपोर्ट में दे। मतदेय स्थल के क्षेत्र में पूर्व चुनाव में हुई मतदान संबंधी घटनाओं की जानकारी भी प्राप्त करें।
मतदेय स्थल के क्षेत्र में विद्यमान भूमि संबंधी, जाति एवं किसी संबंधी तथा किसी भी प्रकार की रंजिश आदि के विवादो की जानकारी प्राप्त कर मतदेय स्थल की संवेदनशीलता का आंकलन अपने विवेक से करें तथा उपरोक्त सभी का उल्लेख निर्धारित प्रारूप में भरकर उपलब्ध करायें। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट इस प्रकार के गांव/मजरे/आबादी क्षेत्र के स्थानीय लोगो से सम्पर्क किया जाये तथा ऐसे लोगो को चिन्हित किया जाये जिन लोगो को डराने धमकाने तथा स्वतंत्र एंव निष्पक्ष चुनाव में बाधा पहुंचाने का प्रयास किया गया हो तो ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। ऐसे व्यक्तियों की सूची रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध करायी जायें।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुये कहा कि बल्नरेबिलटी मैपिंग को प्रारम्भ करते समय चुनाव पूर्व प्राप्त शिकायतो व राजनैतिक दलो के विषय में प्राप्त होने वाली आर्दश आचार संहिता को भी लोगो को भली भाति बता दिया जाय।
उन्होने बताया कि मतदेय स्थलों के निरीक्षण के समय मतदान टोलियों को ले जाने हेतु वाहनों के आवागमन के सम्बन्ध में कोई समस्या तो नही होगी, यदि कोई समस्या परिलक्षित होती है तो उसका भी उल्लेख किया जाय।
उन्होने कहा कि प्रत्येक केन्द्र एवं मतदेय स्थलों के नाम व नम्बर, बी0एल0ओ0 के नाम मतदेय स्थलों पर अंकित कराना भी सुनिश्चित कराया। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट प्रत्येक सूचनाओं के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर भरकर अपने से सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी सत्य प्रकाश सिंह, नगर मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी लालंगज भरत लाल सरोज सहित सभी सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट एवं पुलिस के अधिकारी उपस्थित रहें।