अदालत

एनडीपीएस एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित 3 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 01-01 लाख के अर्थदण्ड की सुनाई गयी सजा 

मिर्जापुर। 

अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन में, पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी कराते हुए अभियुक्तों को सजा कराये जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा प्राथमिकता से प्रभावी पैरवी कराई गई, जिसके फलस्वरूप एनडीपीएस एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 01-01 लाख के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।

घटना का संक्षिप्त विवरण—
दिनांकः25.11.2010 को थाना जिगना पुलिस बल द्वारा प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना जिगना क्षेत्र से स्कार्पियों वाहन संख्याःUP63K6600 सवार 03 व्यक्तियों को वाहन में रखे हुए 20 किग्रा अवैध गांजा व तमंचा के साथ गिरफ्तार किया गया था । उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना जिगना पर मु0अ0सं0-331/2010 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था ।

थाना जिगना पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल के पैरोकार के द्वारा निरन्तर की गयी सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर द्वारा अभियुक्त 1.मंगल सिंह, 2.माधवेन्द्र सिंह उर्फ लाखन सिंह व 3.महेश तिवारी प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 01-01 लाख के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06-06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

नाम पता सजायाफ्ता अभियुक्तगण —
1.मंगल सिंह पुत्र बुन्देला सिंह निवासी अकोढ़ी थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर ।
2.माधवेन्द्र सिंह उर्फ लाखन सिंह पुत्र बुन्देला सिंह निवासी अकोढ़ी थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर ।
3.महेश तिवारी पुत्र संतोष तिवारी निवासी अकोढ़ी थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर ।

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