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एनडीपीएस एक्ट के तीन अभियोगों मे अभियुक्तो को न्यायालय द्वारा 02 वर्ष, 1.5 वर्ष व 10 माह के कठोर कारावास व ₹ 30 हजार अर्थदण्ड की सुनाई गयी सजा 

मिर्जापुर।

अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन में, पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी कराते हुए अभियुक्तों को सजा कराये जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर ‘संतोष कुमार मिश्रा’ द्वारा प्राथमिकता से प्रभावी पैरवी कराई गई, जिसके फलस्वरूप एनडीपीएस एक्ट के अभियोगों से सम्बन्धित अभियुक्त को 02वर्ष,1.5 वर्ष व 10 माह के कठोर कारावास एवं ₹ 30 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
15 जनवरी 2015 को थाना को0कटरा पुलिस बल द्वारा थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति को नाजायज हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था ।उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना को0कटरा पर मु0अ0सं0-197/2015 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। दिनांकः24.09.2013 को थाना को0शहर पुलिस बल द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति को नाजायज हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बंध में थाना को0शहर पर मु0अ0सं0-44/2013 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांकः14.09.2020 को थाना को0कटरा पुलिस बल द्वारा थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति को नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया।

जिसके सम्बंध में थाना को0कटरा पर मु0अ0सं0-200/2020 धारा 20/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था । थाना पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल के पैरोकार के द्वारा निरन्तर की गयी सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर द्वारा अभियुक्त दिलीप कुमार यादव उर्फ ललऊ पुत्र श्याम भोले यादव निवासी उपाध्याय की गली डंकीनगंज थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर को 02वर्ष, 1.5वर्ष व 10 माह के कठोर कारावास एवं ₹ 30 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

नाम पता सजायाफ्ता अभियुक्तगण —
दिलीप कुमार यादव उर्फ ललऊ पुत्र श्याम भोले यादव निवासी उपाध्याय की गली डंकीनगंज थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर।

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