मीरजापुर।
जिला प्रोबेशन अधिकारी शक्ति त्रिपाठी ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से आमजन को जानकारी देते हुए बताया है कि अक्षय तृतीया दिनांक 22.04.2023 के अवसर पर प्रायः बाल विवाह होने की सम्भावना होती है, जिसमें नाबालिग बालिकाओं का विवाह अधेड़ उम्र के व्यक्ति से करा दिया जाता है।
ऐसी परिस्थितियों के दृष्टिगत आप सभी से आग्रह है कि यदि आपके पास-पड़ोस, ग्राम, रिश्तेदार या जनपद में कहीं भी बाल विवाह के घटना की सूचना प्राप्त होती है कि अपने स्थानीय थाना, ग्राम प्रधान, खण्ड विकास अधिकारी, आंगनवाड़ी कार्यकत्री को अवगत कराये या 1098 चाइल्ड लाइन, 181 महिला हेल्प लाइन अथवा जिला प्रोेबशन अधिकारी 7518024046, महिला कल्याण अधिकारी 9198244018, सरंक्षण अधिकारी (संस्थानिक) 8800713321, संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थानिक), 8542857700, जिला समन्वयक चाइल्ड लाइन 9454484119, एस.जे.पी.यू. प्रभारी 6392944642 पर सूचित करें, ताकि प्रकरण में तत्काल कार्यवाही कराते हुए बाल विवाह रोका जा सके। बाल विवाह एक अपराध है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा बाल विवाह की घटना कारित की जाती है, तो दोषी व्यक्ति को दो वर्ष का कारावास व एक लाख रूपया जुर्माना का प्राविधान है।