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महिला सम्बन्धित अपराध में कराई गयी सशक्त एवं प्रभावी पैरवी से अभियुक्त को हुई 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 35 हजार के अर्थदण्ड की सजा 

मिर्जापुर। 

पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “संतोष कुमार मिश्रा” द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सम्बन्धित अपराध में प्राथमिकता के आधार पर लगातार प्रभावी एवं सशक्त पैरवी कराई जा रही है । जिसके परिणाम स्वरूप आज दिनांकः24.04.2023 को मा0न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश मीरजापुर द्वारा नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 35 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण-*
दिनांकः10.03.2015 को थाना हलिया पर एक व्यक्ति द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म के करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई थी जिसके आधार पर थाना हलिया पर मु0अ0सं0-203/2015 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कर तत्समय नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत उक्त महिला सम्बन्धित अपराध को प्राथमिकता देते हुए थाना हलिया पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए प्रवाभी एवं सशक्त पैरवी कराया गया । जिसके फलस्वरूप मा0न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश मीरजापुर द्वारा महिला सम्बन्धित उपरोक्त अपराध में अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹ 35 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की भी सजा सुनीयी गयी ।
*सजायाफ्ता अभियुक्त —*
संगम कोल पुत्र स्व0सुमेर कोल निवासी सिकटा पवारीकला थाना हलिया जनपद मीरजापुर ।

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