मीरजापुर।
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट दिव्या मित्तल ने जारी अपने ओदश के तहत कहा है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को सकुशल सम्पन्न कराने के दृष्टिगत जिला पंचायत सभागार में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियो को चुनाव प्रचार के दौरान अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर का कम से कम तीन बार यथा प्रथम बार दिनांक 29 अप्रैल 2023, द्वितीय 04 मई 2023 एवं तृतीय 08 मई 2023 को निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा। उन्होने बताया कि उपरोक्त तिथियों मंे पूर्वान्ह 11 बजे से जिला पंचायत सभागार में पहुंचकर निर्वाचन खर्चों के दैनिक लेखे का रजिस्टर, कैश रजिस्टर, बैंक रजिस्टर एवं खर्च किये गये समस्त बिल/बाउचरो का निरीक्षण अवश्य कराया जाय।