मीरजापुर।
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट दिव्या मित्तल ने विधानसभा उप निर्वाचन को सकुशल सम्पन्न कराने के दृष्टिगत मतदान दिवस एवं मतगणना के दिन मादक पदार्थो की बिक्री एवं आबकारी की दुकानों को बन्द रखने का आदेश दिया हैं। जिला मस्जिट्रेट ने अपने जारी आदेश में कहा है कि 395- छानबे (अ0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन-2023 हेतु मतदान दिनांक 10.05.2023 को नियत है।
395- छानबे विधानसभा उप निर्वाचन-2023 के दौरान स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण निर्विघ्न निर्वाचन हेतु जिला मजिस्ट्रेट दिव्या मित्तल, ने संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुये निर्देशित किया है कि 395 – छानबे विधानसभा उप निर्वाचन के दृष्टिगत मादक पदार्थों
की बिकी एवं आबकारी दुकानों (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, ताड़ी एवं भांग की फुटकर एवं थोक दुकानों तथा सी0एल0-2, एफ0एल0-2, एफ0एल0-2बी, एफ0एल0-7, एफ0एल0-6 (समिश्र) बार आदि) मतदान दिवस 10.05.2023 को मतदान समाप्ति के नियत समय से 48 घन्टे पूर्व से अर्थात दिनांक 08.05.2023 को समय सायं 06: 00 बजे से मतदान दिवस 10.05.2023 को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस दिनांक 13.05.2023 को सम्पूर्ण दिवस 395 -छानबे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र तथा उसके चारों ओर 08 कि0मी0 क्षेत्र की सीमा में स्थित आबकारी दुकानें/समस्त अनुज्ञापन पूर्ण रूप से बन्द रहेंगे।
उपरोक्त अवधि में मादक वस्तुओं को कब्जे में रखे जाने के सीमा भी नियंत्रित रखी जायेगी। उपरोक्त बन्दी की अवधि के लिये अनुज्ञापियों को कोई अतिरिक्त प्रतिफल देय नही होगा ।