0 वज्रपात से होने वाली प्रति जनहानि पर मिलेगा ₹400000 की अनुग्रह सहायता राशि: जिलाधिकारी
मिर्जापुर।
वज्रपात या आकाशीय विद्युत से होने वाली जनहानियों के रोकथाम हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मीरजापुर की अध्यक्ष (जिलाधिकारी) श्रीमती दिव्या मित्तल के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी- वि०/रा० श्री शिव प्रताप शुक्ल एवं आपदा विशेषज्ञ श्री अंकुर गुप्ता द्वारा जन जागरूकता हेतु वज्रपात के दौरान क्या करें एवं क्या ना करें के संबंध में एक आई.ई.सी तैयार कराई गयी है।
इस आई०ई०सी में वज्रपात के दौरान क्या करें के संबंध में जैसे कि पक्के मकान की शरण में चले जाएं इत्यादि एवं वज्रपात के दौरान क्या ना करें के संबंध में जैसे कि पेड़ की शरण में ना जाएं इत्यादि के संबंध में सुझाव लिखे गए हैं। इस आई०ई०सी के निर्माण का मुख्य उद्देश्य यह है कि जनपद मिर्जापुर की समस्त आम जनमानस वज्रपात के रोकथाम उपायों के संबंध में जागरूक हो सके एवं वज्रपात से होने वाली जनहानि न्यून हो जाये।
यह भी यह भी अवगत कराना है की वज्रपात से होने वाली जनहानियों के परिप्रेक्ष्य में राज्य आपदा मोचक निधि की गाइडलाइन के अनुसार संबंधित तहसील कि आख्या एवं चिकित्सक द्वारा निर्गत किए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मृतक आश्रित को ₹400000 का अनुग्रह अनुदान दिया जाता है।
वज्रपात से हुई तीन जनहानियों के परिप्रेक्ष्य में चार- चार लाख की अनुकम्पा धनराशि स्वीकृत
जनपद मिर्जापुर में दिनांक 26.03.2023 को वज्रपात से हुई तीन जनहानियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गहरा शोक व्यक्त करते हुए प्रति मृतक के आश्रितों को चार- चार लाख की अनुकम्पा धनराशि स्वीकृत की गयी।
दिनांक 26 मई 2023 को सुबह के दौरान हुई आकाशीय विद्युत से तहसील सदर मिर्जापुर में दो जनहानि एवं तहसील लालगंज में एक जनहानि हुई है। उपरोक्त जनहानियों के परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गहरा शोक व्यक्त करते हुए प्रति मृतक के आश्रितों को चार-चार लाख की अनुकंपा धनराशि स्वीकृत की गई ।