नगर निकाय चुनाव

नगरीय निकायों के घोषित निर्वाचन परिणाम के विरुद्ध आयोग में प्रत्यावेदन देने की आवश्यकता नहीं

मीरजापुर। 

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 शिव प्रताप शुक्ल ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी देते हुये बताया है कि उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय निर्वाचन, 2023 के अन्तर्गत नगर निगमों के महापौरों एवं पार्षदों और नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों के अध्यक्षों एवं सदस्यों के निर्वाचन सम्पन्न हो गए हैं और इनके निर्वाचन परिणाम भी घोषित हो गए हैं, तथापि निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रत्याशियों द्वारा आयोग में पुनर्मतदान एवं पुनर्मतगणना कराए जाने हेतु प्रत्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं।

इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त निर्वाचन के रिटर्निंग आफिसर (निर्वाचन अधिकारी) द्वारा ज्यों ही निर्वाचन परिणाम घोषित कर दिया जाता है, राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाता है अर्थात् निर्वाचन परिणाम घोषित होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

रिटर्निंग आफिसर (निर्वाचन अधिकारी) द्वारा निर्वाचन परिणाम घोषित किए जाने के बाद सक्षम न्यायालय में निर्वाचन याचिका दायर की जा सकती है। अतएव उपर्युक्त नगरीय निकायों के घोषित निर्वाचन परिणाम के विरुद्ध आयोग में प्रत्यावेदन देने की आवश्यकता नहीं है बल्कि यदि निर्वाचन परिणाम को चुनौती देना है तो सक्षम न्यायालय में ही निर्वाचन याचिका दायर कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

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