अहरौरा, मिर्जापुर।
पुलिस अधीक्षक “संतोष कुमार मिश्रा” के निर्देशन में गुरुवार को मादक पदार्थों की तस्करी व गैंगेस्टर अधिनियम की अभियुक्ता/गैंग सरगना सुल्ताना परवीन उर्फ आन्टी पत्नी अहमद अली उर्फ बुझारत निवासिनी बुढ़ादेई थाना अहरौरा के विरूद्ध थाना अहरौरा पर पंजीकृत अपराध संख्य 216/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट के विवेचक प्रभारी निरीक्षक थाना राजगढ़ की रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक के अनुमोदन के उपरान्त जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर प्रभावी कार्यवाही करते हुए शातिर गिरोह बन्द अभियुक्ता की थाना अहरौरा क्षेत्रान्तर्गत अवैध रूप से अर्जित अचल सम्पत्ति कुल 4 मकान अनुमानित कीमत 01 करोड़ 12 लाख 67 हजार 02 सौ रुपये को उपजिलाधिकारी चुनार, पुलिस उच्चाधिकारीगण, थाना राजगढ़ व अहरौरा पुलिस बल की उपस्थिति में कुर्क किया गया।
गैंग सरगना सुल्ताना परवीन उर्फ आन्टी के आपराधिक इतिहास को देखे तो मु0अ0सं0-185/2000 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर, मु0अ0सं0-240/2001 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर, मु0अ0सं0-446/2002 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर, मु0अ0सं0-435/2007 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर, मु0अ0सं0-135/2022 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर, मु0अ0सं0-156/2022 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर और मु0अ0सं0-216/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर मे दर्ज है।