अहरौरा, मिर्जापुर।
नगर के मल्लाही टोला वार्ड में अवैध रूप से पानी कनेशकन लेने के आरोपी छेदी, हकीक व नान्हक पुत्र मतिउल्ला के खिलाफ़ अधिशाशी अधिकारी ने दस हज़ार रुपए का अर्थदंड लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराने का नोटिस जारी किया है जिससे खलबली मची हुई है।
मल्लहि टोला वार्ड में मकान संख्या तीस पर अवैध रूप से पानी कनेक्शन लेकर इस्तमाल किया जा रहा था। जिसकी जानकारी मिलने के बाद दोषी के खिलाफ कार्यवाही तेज कर दिया गया है। इओ रामदुलार यादव ने बताया कि एक मकान पर पानी के दो कनेक्शन का इस्तमाल किया जा रहा था। जबकि एक कनेक्शन अवैध रूप से चल रहा था जिसकी जानकारी मिलने पर दस हजार रुपए का अर्थदंड लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराने की कार्यवाही की जा रही है।