क्राइम कंट्रोल

भूमाफियाओ से मिलकर रिकार्ड मे हेराफेरी करने वाले दो पूर्व तहसीलदार, कार्यरत नायब तहसीलदार और दो लेखपालो के खिलाफ मुकदमा

0 डीएम दिव्या मित्तल ने प्रेसवार्ता कर मीडिया को दी जानकारी

0 आठ भूमाफियाओं के खिलाफ भी मुकदमा हुआ  दर्ज

मिर्जापुर।  

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिला प्रशासन ने भूमाफियाओं से मिलकर रिकार्ड में हेराफेरी के मामले में दो पूर्व तहसीलदार, एक नायब तहसीलदार एवं दो लेखपालों को निलंबित कर उनके खिलाफ आईपीसी के विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई है। साथ ही आठ भूमाफियाओं के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। कार्रवाई के बाद भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। जमीन सम्बन्धित कई अन्य मामले में जांच जारी है।

कलेक्ट्रेट में पत्रकार वार्ता कर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने मंगलवार को बताया कि जिले में भूमाफियाओं द्वारा गरीब कमजोर व्यक्तियों की भूमि पर कब्जा करने के कई मामले सामने आए। भुक्तभोगियों की शिकायत पर प्रथम दृष्टया तहसील कर्मचारियों की मिली भगत दिखी। जिलाधिकारी ने बताया कि विंध्याचल थाना क्षेत्र के शिवपुर मोहल्ला निवासी शशांक शेखर गिरी की जमीन की वरासत कूटरचित दस्तावेज के आधार पर दूसरे के नाम कर दिया, जिसे भू माफियाओं को औने-पौने दाम पर बेच दिया गया। इसी तरह की शिकायत मडिहान के पटेहरा कलां गांव निवासी लालता एवं बच्चा राम ने की तहसील चुनार में श्रीमती पूजा गुप्ता की भी आयी।

जिलाधिकारी ने बताया कि सभी मामलों में वरासत को कूटरचित दस्तावेज के आधार पर किए गए थे। इसकी उप जिलाधिकारी सदर चन्द्र भान सिंह खंड विकास अधिकारी सिटी व एडीओ पंचायत समिति बनाकर उच्च स्तरीय जांच कराई गई। जांच में शिकायत सही पाई गई। भू माफियाओं द्वारा कूट रचित साक्ष्यों के आधार पर उक्त भूमि चिंता देवी के नाम वरासत करा कर तत्काल इस जमीन को अपने नाम विक्रय करा लिया गया।

इससे स्पष्ट हुआ कि संबंधित भू माफियाओं द्वारा लल्लू पुत्र भग्गू आदि की जमीन हड़पने के लिए ऐसा कृत्य किया गया है। संबंधित भू माफियाओं व कूटरचित साक्ष्यों के आधार पर वरासत करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी को तथ्य से गलत बयान देने वाले पूर्व प्रधान के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराकर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया कि इन जांचों में पूर्व तहसीलदार राजाराम एवं विनोद कुमार सिंह तथा नायब तहसीलदार लालचंद राम तथा लेखपाल अरुण कुमार तिवारी एवं केशव के विरुद्ध आईपीसी की धारा 420, 467, 468 सहित कई अन्य धाराओं में मुकदमा संबंधित थाने में दर्ज कराया गया है। उन्होंने बताया कि लेखपाल नायब तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वर्तमान प्रकरणों में कार्रवाई की जा रही है।

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