मिर्जापुर।
विकासखंड नारायनपुर के कोलउंद ग्राम प्रधान जिसान खान के ऊपर गलत तरीके से तत्कालीन थाना प्रभारी अभय सिंह द्वारा गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर दी गई थी जिसपर जिला सत्र न्यायालय ने जिला बदर कर दिया था। प्रधान अपने बचाव में न्यायालय की शरण में चला गया अधिवक्ता के माध्यम से अपनी बात रखी न्यायालय ने ग्राम प्रधान को दोषमुक्त कर दिया ग्राम प्रधान जिशान खान ने बताया कि गांव के विरोधियों से सांठ गांठ कर तत्कालीन थाना प्रभारी अभय सिंह के द्वारा छबि खराब करने की नियत से गुंडा एक्ट की कार्यवाई कर दी थी जानकारी के अभाव में न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका जिसकी वजह से न्यायालय ने 3 माह के लिए जिला बदर की कार्रवाई कर दिया था जानकारी होते ही आयुक्त न्यायालय पंहुचकर गुहार लगाई न्यायालय द्वारा मांगे गए साक्ष्य को प्रस्तुत करने पर गुंडा एक्ट व जिला बदर से आयुक्त न्यायालय ने दोषमुक्त किया अपने ऊपर लगे आरोप से आहत होकर ग्राम प्रधान ने तत्कालीन अदलहाट थाना प्रभारी अभय सिंह के द्वारा लगाए आरोप के खिलाफ 156/ 3 के तहत न्यायालय से गुहार लगाकर थाना प्रभारी के खिलाफ कार्यवाई की मांग की।पत्रकारों से बातचीत में जीशान खान ने बताया कि पहले जितने भी मुकदमे मेरे ऊपर थे। उन सभी में मैं न्यायालय से पहले ही दोषमुक्त हो चुका हूं