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महिलाओं के उत्थान हेतु महिलाओं को आगे लाने के लिए संवैधानिक अधिकार एवं महिला उत्पीड़न कानून आदि की दी गयी जानकारी

0 महिलाओं के हित संरक्षण कानून से सन्दर्भित विषय पर आयोजित विधिक साक्षरता / जागरूकता कार्यक्रम
मिर्जापुर ।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त सहयोग से उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन में जनपद न्यायाधीश मीरजापुर अनमोल पाल के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में ग्राम पगार (चितांग) उच्च माध्यमिक विद्यालय (कम्पोजिट) विकास खण्ड लालगंज में महिलाओं के हित संरक्षण कानून से सन्दर्भित विषय पर आयोजित विधिक साक्षरता / जागरूकता कार्यक्रम का शुभारम्भ कर डीएलएसए सचिव लाल बाबू यादव एवं उपस्थित प्रशासनिक अधिकारीगण ने किया। कार्यक्रम का संचालन सुरेश कुमार त्रिपाठी मध्यस्थ / रिसॉस पर्सन ने किया।

डीएलएसए सचिव / अपर जनपद न्यायाधीश लाल बाबू यादव ने उपस्थित क्षेत्रीय ग्रामीण महिला, आंगनवाड़ी कार्यकत्री, एएनएम, आशा बहू, महिला समूह को सम्बोधित करते हुए बताया कि भारत का संविधान महिलाओं को समानता का दर्जा प्रदान करता है और महिलाओं को गरिमा प्रदान करता है साथ ही संविधान की प्रस्तावना प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करती है। उन्हाने यह बताया कि इस शिविर के माध्यम से सभी विभागों के आला अधिकारीगण के द्वारा महिलाओं को योजना के लाभ से सन्दर्भित जानकारी प्रदान करने का अच्छा मंच सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राष्ट्रीय महिला आयोग ने तैयार किया है, और महिलाएं, माता बहने उसका लाभ उठाये। उन्होने यह भी बताया कि महिलाएं को समाज के उत्थान हेतु बराबरी का दर्जा दिया गया है। महिलाएं परिवार की अग्रणी सदस्य है उनके बगैर परिवार अधूरा है उनका सम्मान करना चाहिए। सरकार द्वारा उनको विशेष तौर पर संविधान में संरक्षण दिया गया है। महिलाओं के लिए संवैधानिक तौर पर कानून बनाये गये है, महिलाओं को समान कार्य का समान वेतन, घरेलू हिन्सा, महिला उत्पीड़न, भरण-पोषण, मीडियेशन सेन्टर, राष्ट्रीय लोक अदालत एवं महिलाओं के मदद के लिए महिला थाना, महिला हेल्पडेस्क, महिला हेल्प लाईन इत्यादि, और महिलाओं को अंधेरे में गिरफ्तार न करने का कानून बनाये गये है। साथ ही साथ महिलाओं के मदद के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तत्पर्य है प्राधिकरण में एक सादे कागज पर अपनी समस्या को लिखित तौर पर प्रस्तुत करने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए विधिक सहायता प्रदान की जाती है, उपस्थित आप सभी महिलाओं को संरक्षण कानूनी सहायता से संबंधित पम्प्लेट किट उपलब्ध कराई जा रही है कृपया उसका अनुसरण करें और लाभ उठाये। शिविर में रिर्सोस पर्सन प्रबन्धक ज्ञानन्दा लॉ कालेज श्रीमती डा० शीला सिंह ने बताया कि महिलाओं को अपने अधिकार व हक एवं योजनाओं की जानकारी अवश्यक लेनी चाहिए यह उनका हक एवं अधिकार है।
तहसीलदार लालगंज फूलचन्द यादव ने उपस्थित महिलाओं को आकाशीय बिजली, दैवी आपदा से मृत्यु व्यक्तियों, भेड, बकरी, गांय आदि के मृत्यु परान्त उनके परिजनो को 72 घंटे के अन्दर सूचना थाने तहसील पर देने तथा मृत्युकारित व्यक्तियों व जानवरों का पोस्टमार्टन अनिवार्य रूप से कराने एवं योजना के अन्तगर्त 4 लाख एवं प्रत्येक जानवर के मृत्यु होने पर प्रति जानवर 4 हजार रूपये सरकार द्वारा प्रदान किये जाने की जानकारी दिए। उन्होने यह भी बताया कि किसी व्यक्ति किसान खातेदार की मृत्यु होने पर अब महिलओं एवं अविवाहित बालिकाओं का नाम सहखाते में अनिवार्य तौर दर्ज होगा।

खण्ड विकास अधिकारी संजय कुमार श्रीवास्तव ने उपस्थित महिलाओं को ब्लाक से सम्बन्धित
योजनाओं के सन्दर्भ में विस्तार पूर्वक जानकारी दिए। रिर्सोस पर्सन वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश कुमार त्रिपाठी, महिला थानाध्यक्ष रीता यादव, पुलिस महिला परामर्श केन्द्र इन्चार्ज श्रीमती शशि तिवारी स्वास्थ्य विभाग से एलएमओ डा० संजय सिंह, वनस्टाप सेन्टर मैनेजर श्रीमती पूजा मौर्या, अजय शंकर ने उपस्थित क्षेत्रीय ग्रामीण महिलाओं को बताया कि महिलाओं के उत्थान हेतु महिलाओं को आगे लाने के लिए संवैधानिक अधिकार, महिला उत्पीड़न कानून, घरेलू हिंसा, भरण पोषण, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कानून, नाबालिग बालिकाओं/महिलाओं के साथ बलात्कार पॉक्सो कानून तथा सवाईकल कैंसर / सेनेटरी नैपकिन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यागंजन पेंशन, महिला मिशन, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, कुपोषण, महिला हेल्पडेस्क, महिला सुरक्षा हेल्प नम्बर, वैवाहिक विवादो आदि पर विस्तार पूर्वक जानकारी उपलब्ध कराये गये।

कार्यक्रम में वरिष्ठ सहा0 दीपक कुमार श्रीवास्तव, पीएलवी जयप्रकाश सरोज, रामआसरे सरोज, कल्पना यादव, रूपा गुप्ता, प्रीति सिंह, जगदीश सोनकर, दीपचन्द दूबे, ग्राम प्रधान सुरेन्द्र यादव, स्केटरी जगजीत पटेल, आगंनवाडी कार्यकत्री, आशा बहुए, चन्द्रवती देवी, मीरा देवी, लाल देवी, शिवकुमारी, मंजूलता एवं अन्य ग्रामीण महिओं के सराहनी सहयोग से महिला हित संरक्षण विषयक शिविर को सफल बनाया गया।

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