विन्ध्याचल मण्डल: मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही

जून-जुलाई में विन्ध्याचल परिक्षेत्र के तीनो जनपदों में कुल 46 मामलों में 71 अभियुक्तों को दिलायी गयी सजा

• ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत परिक्षेत्र स्तर पर कुल 09 मामलों में 20 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा

• महिला सम्बन्धी अपराधों में कुल 12 मामलों में 16 अभियुक्तों को सजा दिलायी गयी

मिर्जापुर।

शासन एवं पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र, मीरजापुर आर.पी. सिंह के निर्देशन में जनपदों में घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी नियन्त्रण रखने एवं अपराधियों को  न्यायालयों में अधिकाधिक सजा दिलाये जाने के दृष्टि से विवेचनाओं के गुणवत्तापरक, निष्पक्ष रूप से शीघ्र निस्तारण तथा न्यायालय में सशक्त पैरवी हेतु दिनांक 01.06.2023 से 31.07.2023 तक चिन्हित गम्भीर अपराधों एवं सनसनीखेज अपराधों में अपराधियों बिरुद्ध दो माह का अभियान चलाया गया।

जिसमें अपराधियों को उनके गुनाह की सजा दिलाने के लिए लोक अभियोजन द्वारा मजबूत पैरवी की रणनीति बनाई गयी और पुलिस द्वारा वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं त्वरित विवेचनात्मक कार्यवाही के पश्चात आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था, जिसके सकारात्मक परिणाम हुए अभियोजक पक्ष द्वारा 46 मुकदमों में 71अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा सजा दिलाई गयी।

सजा के विवरण पर गौर करे तो परिक्षेत्र स्तर पर हत्या के आरोप में 11 मुकदमों में 22 अभियुक्तों को सजा हुयी, जिसमें 09 मामलों में कुल 20 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। तथा 02 मुकदमों में 02 अभियुक्त को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। हत्या के प्रयास में कुल 02 मुकदमों में 04 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड तथा 03 अभियुक्तों को 05-05 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

पॉक्सो एक्ट के कुल 09 मुकदमों में 12 अभियुक्तों को सजा सुनाई गयी जिसमें 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास, 03 अभियुक्तों को 20 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदण्ड, 02 अभियुक्तों को 14 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदण्ड, 01 अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदण्ड, 01 अभियुक्त को 05 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदण्ड, 01 अभियुक्त को 03 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदण्ड एवं 03 अभियुक्तों को 01-01 वर्ष का साधारण कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

बलात्कार के आरोप में 01 मुकदमें में 01 अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शील भंग के आरोप में 01 मुकदमे में 02 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। दहेज उत्पीड़न के 01 मुकदमे में 01 अभियुक्त को जुर्म स्वीकार करने के आधार पर 02 माह के परीविक्षा से दण्डित किया गया। चोरी के 02 मुकदमों में 03 अभियुक्तों को  03-03 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदण्ड एवं 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि (11 माह 30 दिन) के कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

आर्म्स एक्ट के 03 मुकदमों में 03 अभियुक्त को कठोर कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। एनडीपीएस एक्ट के 10 मुकदमों में 01 अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड, 06 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कारावास व अर्थदण्ड, 01 अभियुक्त को 05 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड, 01 अभियुक्त को 01 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड एवं 01 अभियुक्त को जुर्म स्वीकार करने के आधार पर जेल में वितायी गयी अवधि की सजा से दण्डित किया गया।

एस0सी0/एस0टी0 से सम्बन्धित 02 मुकदमों में 01 अभियुक्त को 05 वर्ष के कारावास की सजा व अर्थदण्ड तथा 01 अभियुक्त को 02 वर्ष के कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अन्य 04 अपराधिक मामलों में 02 अभियुक्तों को 06-06 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदण्ड, 03 अभियुक्तों को 02-02 वर्ष के साधारण कारावास व अर्थदण्ड, 01 अभियुक्त को 01 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड तथा 01 अभियुक्त को जेल में वितायी गयी अवधि की सजा से दण्डित किया गया।

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