मिर्जापुर।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “राम कुमार” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनंदन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । उक्त अभियान के क्रम में थाना चील्ह पर दुष्कर्म से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय विशेष न्यायधीश पाक्सो एक्ट, मीरजापुर द्वारा दुष्कर्म के अभियोग से सम्बंधित अभियुक्त को आज दिनांकः 09.08.2023 को दण्डित करते हुए 10 वर्ष की कठोर कारावास और ₹ 25,000.00/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।
अभियोजन के अनुसार दिनांक 29.03.2015 को थाना चील्ह पर वादी द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध वादी के पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बंध में लिखित तहरीर दी गई थी जिसके आधार पर थाना चील्ह पर मु0अ0सं0-583/2015 धारा 354(ख), 376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया था । पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनंदन” द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत उक्त दुष्कर्म की घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना चील्ह पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया । जिसके फलस्वरूप मा0न्यायालय विशेष न्यायधीश पाक्सो एक्ट, मीरजापुर द्वारा उपरोक्त अपराध में दोषी पायें जाने पर गुड्डू सिंह पुत्र धनई सिंह निवासी चेकचारी थाना चिल्ह जनपद मीरजापुर को 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹ 25,000.00/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी । अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02 वर्ष का अतिरिक्त कारावास का भुगतना होगा।
सजायाफ्ता अभियुक्त गुड्डू सिंह पुत्र धनई सिंह निवासी चेकचारी थाना चिल्ह जनपद मीरजापुर है।