0 बेसिक शिक्षा अधिकारी ने विद्यालयों के प्रबन्धको व प्रधानाचार्यो को दिया निर्देश
0 प्रकरण में जांचोपरान्त दोषी पाये गये व्यक्ति के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कर की गयी कार्यवाही
0 विगत दिनों आर0टी0ई0 के तहत नामांकित विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने जिलाधिकारी से मिलकर स्कूल से वंचित न किये जाने का किया गया था अनुरोध
मिर्जापुर।
निशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम आर0टी0ई के तहत विभिन्न स्कूलों में नामांकित बच्चों को स्कूल प्रबन्धक/प्रधानाचार्य के द्वारा उक्त योजना के तहत स्कूल से वंचित किये जाने की शिकायत कलेक्ट्रेट में कुछ स्कूलों के बच्चों के द्वारा जिलाधिकारी दिव्या मित्तल से मिलकर किया गया था तथा बच्चों ने जिलाधिकारी से मिलकर कहा गया था कि हम गरीब बच्चें है पढ़ना चाहते है हमे स्कूल में पढ़ने दिया जाय।
उक्त शिकायत का संज्ञान लेते हुये जिलाधिकारी ने उक्त प्रकरण की जांच हेतु बेसिक शिक्षा अधिकारी को दो दिवस के अन्दर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिया गया था। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण की जांच करायी गयी जांच। जांचोपरान्त बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत प्री-प्राइमरी एवं कक्षा-1 में नामांकित बच्चों के सापेक्ष 25 प्रतिशत बच्चों का चयन लाटरी के माध्यम से समिति द्वारा किया जाता है।
तत्पश्चात् जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आर0टी0ई0 के तहत नामांकन हेतु बच्चों की सूची विद्यालयों को प्रेषित की जाती है साथ ही आर0टी०ई० के तहत नामांकितध्अध्ययनरत बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा प्रेषित की जाती है। पूर्व के वर्षों में कतिपय बच्चों का आर0टी0ई0 के अन्तर्गत नामांकन कराने हेतु अनधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर से सूचियाँ जनपद के विभिन्न मान्यता प्राप्त विद्यालयों को प्रेषित कर बच्चों का नामांकन कराया गया। उक्त छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति की धनराशि विद्यालयों को प्राप्त न होने पर विद्यालयों द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करने से वंचित कर दिया जा रहा है।
जिलाधिकारी के समक्ष उक्त शिकायत प्राप्त होने पर प्रकरण की जाँच करायी गयी जांच में प्रथम दृष्टया यह तथ्य प्रकाश में आया कि तत्कालीन जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता समग्र शिक्षा अभियान मीरजापुर द्वारा स्वहस्ताक्षरित सूची विद्यालयों को प्रेषित किया गया। जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा प्रदान किये गये निर्देश के क्रम में प्रथम दृष्टया संबंधित दोषी व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419, 420 के तहत दिनांक 11.08.2023 को अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है।
जिलाधिकारी द्वारा उक्त बच्चे शिक्षा से वंचित न हों, के दृष्टिगत रखते हुए फीस प्रतिपूर्ति/आर0टी0ई0 में समायोजन हेतु महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 से मार्गदर्शन हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त के कम में शासन/विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त होने तक आर0टी0ई0 के तहत नामांकित बच्चों को निष्काषित न करने हेतु समस्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रबन्धक/प्रधानाध्यापक को निर्देशित किया गया। किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित करने की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित विद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।