मिर्जापुर।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “राम कुमार” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनंदन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है।
अभियान के क्रम में थाना को0कटरा पर हत्या से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश कक्ष संख्या-01 मीरजापुर द्वारा हत्या करने के अभियोग से सम्बंधित 07 अभियुक्तों को आज दिनांकः 26.09.2023 को दण्डित करते हुए आजीवन कठोर कारावास और प्रत्येक को ₹ 54.5-54.5 /- हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गया।
अभियोजन के अनुसार दिनांकः 16.08.2016 को थाना को0 कटरा पर वादी वेद प्रकाश मिश्र पुत्र श्रीकुमार मिश्र निवासी भटवा की पोखरी थाना को0 कटरा मीरजापुर द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध वादी के भाई की मारपीट कर हत्या करने के सम्बंध में लिखित तहरीर दी गई थी । जिसके आधार पर थाना को0कटरा पर मु0अ0सं0-1119/2016 धारा 323, 504, 506, 336, 147, 148, 149, 307, 302 भादवि पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय/जेल भेजा गया था । पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनंदन” द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत उक्त हत्या की घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना को0कटरा पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया।
अभियोजन अधिकारी पंकज कुमार सिंह, विवेचक निरीक्षक सुनील कुमार व निरीक्षक अजय कुमार श्रीवास्तव, कोर्ट मुहर्रिर दीलीप कुमार सिंह तथा पैरोकार मु0आ0 राजबहादुर द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । जिसके फलस्वरूप रचना अरोड़ा मा0न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायधीश कक्ष सं-01 मीरजापुर द्वारा अन्तर्गत धारा 302,323,504,506,147,148,149,336 भादवि में दोषी पायें जाने पर 07 नफर अभियुक्तगण हैप्पी उर्फ हरीश यादव पुत्र सत्यनारायण प्रसाद यादव, अज्जू उर्फ अनवीत पुत्र विजय यादव, सोनू उर्फ सतीश पुत्र सत्यनारायम प्रसाद यादव, भोला मौर्या पुत्र नन्दू मौर्या, शिवम यादव पुत्र पल्टू यादव, अनिल उर्फ करिया पटेल पुत्र प्यारे लाल पटेल, सनी यादव पुत्र पऊ उर्फ बब्लू यादव निवासीगण भटवा की पोखरी थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर को आजीव कारावास और प्रत्येक को ₹ 54.5-54.5/- हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।