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नाबालिक से दुष्कर्म से सम्बन्धित अपराध में आरोपी को करायी गयी 10 वर्ष की कठोर कारावास और ₹ 18000 /- अर्थदण्ड की सजा

मिर्जापुर। 

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “राम कुमार” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनंदन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है।

उक्त अभियान के क्रम में थाना को0शहर पर नाबालिक से दुष्कर्म से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय SP(CJ)Pocso Act. मीरजापुर द्वारा नाबालिक से दुष्कर्म करने के अभियोग से सम्बंधित अभियुक्त को आज दिनांकः 30.09.2023 को दण्डित करते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास और ₹ 18000 /- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

 

अभियोजन के अनुसार दिनांकः 25.06.2022 को थाना को0शहर पर एक वादी पुरूष द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध वादी की नाबालिक पुत्री की बहला-फुसला कर शादी का झासा देखर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी। जिसके आधार पर थाना को0शहर पर मु0अ0सं0-89/2022 धारा 363,366,376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया था। पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनंदन” द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत उक्त दुष्कर्म की घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना को0शहर पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया।  अभियोजन अधिकारी सनातन कुमार, विवेचक निरीक्षक अरविन्द मिश्रा, पैरोकार उ0नि0 जियाज अहमद खाँ व कोर्ट मुहर्रिर आरक्षी पंकज कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी।  जिसके फलस्वरूप मा0न्यायालय SP(CJ)Pocso Act. मीरजापुर द्वारा अन्तर्गत धारा 363,366,376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट में दोषी पायें जाने पर अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 हिम्मत सिंह निवासी बागबारा थाना बागबारा जनपद महासमुन्द्र छत्तीसगढ़, हालपता- गुरूद्वारा श्रीगुरू सिंह सभा, रतनगंज थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर को 10 वर्ष का कठोर कारावास व ₹ 18000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी । अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजायाफ्ता अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 हिम्मत सिंह निवासी बागबारा थाना बागबारा जनपद महासमुन्द्र छत्तीसगढ़, हालपता- गुरूद्वारा श्रीगुरू सिंह सभा, रतनगंज थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर।

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