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“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत एनडीपीएस एक्ट के अभियोग में आरोपी को करायी गयी ₹ 2500/- के अर्थदण्ड की सजा 

मिर्जापुर। 

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “राम कुमार” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । उक्त अभियान के क्रम में थाना कोतवाली कटरा पर एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । अभियोजन अधिकारी-नीरज कुमार, विवेचक-राजेश कुमार, कोर्ट मुहर्रिर-मुख्य आरक्षी सुबेदार यादव तथा पैरोकार-मुख्य आरक्षी राजबहादुर द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मीरजापुर-रत्नम् श्रीवास्तव द्वारा थाना कोतवाली कटरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-30/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त-सुमित अग्रहरी पुत्र स्व0कैलाश अग्रहरी निवासी मकरी खोह थाना कोतवाली कटरा जनपद मीरजापुर को जेल में बितायी गयी अवधि(08 माह 03 दिवस) एवं ₹ 2500/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी ।

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