जिलाधिकारी ने विन्ध्याचल शारदीय नवरात्र मेला को तम्बाकू/ध्रूमपान मुक्त किया घोषित
मीरजापुर 17 अक्टूबर 2023- जिलाधिकारी ने प्रियंका निरंजन ने जारी अपने एक आदेश तहत राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के कोटपा अधिनियम 2003 ‘‘सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम 2003’’ के अन्तर्गत जन सामान्य के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जनहित में विन्ध्याचल शारदीय नवरात्र मेला को तम्बाकू/धूमपान मुक्त घोषित किया जाता है। विन्ध्याचल शारदीय नवरात्र मेला परिसर में कोटपा अधिनियम 2003 का उल्लंघन पाये जाने पर सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।