जिला मजिस्ट्रेट ने 22 अभियुक्तो को किया जिला बदर; आबकारी अधिनियम के तहत दो वाहन/ट्रक तथा गोवध निवारण संशोधन अधिनियम के तहत दो वाहनो/ट्रको को भी किया जब्त
मिर्जापुर।
जिला मजिस्ट्रेट प्रियंका निरंजन ने अपने न्यायालय में विभिन्न अपराधो में संलिप्त अभियुक्तो को दोषी ठहराते हुये 22 अभियुक्तो के विरूद्ध आदेश पारित करते हुये सभी को 6 माह के लिये जिला बदर करने का आदेश दिया। जिनको जिला बदर किया गया है उनमें गुड्डू बिन्द पुत्र लालजी बिन्द निवासी धन्नीपट्टी कोतवाली देहात, लवकुश तिवारी पुत्र भागवत तिवारी निवासी-कैमा रसूलपुर थाना जमालपुर, आकाश बिन्द पुत्र स्व0 राम निरंजन बिन्द निवासी माधवपुर थाना पड़री, शिव नरायन अग्रहरी पुत्र लालचन्द निवासी देवरी थाना हलिया, राज बहादुर कोल पुत्र लालधारी निवासी-बंजारी कला थाना हलिया, सुनील कुमार पुत्र ढुनमुन मौर्या निवासी-गोरखरा थाना मड़िहान, धमेन्द्र पुत्र फूलचन्द बिन्द निवासी नकहरा थाना कोतवाली देहात, छोटू उर्फ शब्बीर पुत्र अलाउद्दीन निवासी सायपुर थाना अदलहाट, पिन्टू उर्फ संदीप सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी सेमरा थाना चील्ह, बलवंत पाण्डेय पुत्र अमरेश चन्द्र उर्फ बगड़ पाण्डेय निवासी लखमापुर कोतवाली देहात, संतोष उर्फ नागेन्द्र पुत्र लालचन्द बिन्द निवासी धोबही थाना अदलहाट, आशुतोष कुमार शर्मा पुत्र मेवा लाल शर्मा निवासी चैहान पट्टी थाना पड़री, राजू पुत्र किशुन निवासी-बघमरिया थाना लालगंज, सर्वेश पाण्डेय उर्फ मिन्टू पाण्डेय पुत्र शम्भू पाण्डेय निवासी बेलवन थाना पड़री, प्रदीप उर्फ पन्नू सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासी-भजगवा थाना ड्रमडगंज, गोपी मांझी पुत्र पप्पू मांझी निवासी केवटावीर थाना कछवा, कुन्दन पुत्र छोटे लाल निवासी-टीकापुर मसारी थाना देहात कोतवाली, अनिल यादव पुत्र राजाराम यादव निवासी धनावल थाना मड़िहान, नकड़ू यादव पुत्र रामजन उर्फ रज्जन निवासी-गहिरा थाना मड़िहान, धमेन्द्र पुत्र जवाहित निवासी गड़गेड़ी थाना चील्ह एवं बब्लू पुत्र नामवर सोनकर निवासी पाण्डेय चक थाना जमालपुर सभी को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने आदेश के तहत 06 माह के लिये जिला बदर रहने का आदेश दिया।
तत्पश्चात आबकारी अधिनियम की धारा-72(1) ई के अन्तर्गत ट्रक नम्बर यू0पी063टी-0863 को दिनांक 27 अक्टूबर 2023 को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जब्त करने आदेश दिया। इस ट्रक में चेकिंग अभियान के तहत 11 पेटी शराब जो भिन्न मात्रा में बरामद किया गया था। इसी प्रकार वाहन संख्या-यू0पी0-21सी0एल0-0710 कंटेनर एवं वाहन संख्या-यू0पी0-70टी-7683 दोनो वाहनो को गोवध निवारण संशोधन अधिनियम 2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया गया। इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत दो शस्त्र लाइसेंस धारको का लाइसेंस भी वाद निस्तारण तक निलम्बित किया गया।