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9 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन

मिर्जापुर।

मुख्य न्यायाधिपति सर्वोच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार 9 दिसम्बर 2023 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से दीवानी न्यायालय परिसर में माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मीरजापुर की अध्यक्षता में किया जायेगा।

जनपद न्यायाधीश ने बताया कि दिनांक 09 दिसम्बर 2023 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर, परिवार न्यायालय, मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण न्यायालय, बाह्य न्यायालय चुनार, बाह्य न्यायालय मड़िहान एवं सभी चारो तहसीलों के प्रागंण में आयोजित किया जायेगा। उन्होने राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए समस्त न्यायिक अधिकारीगण, राजस्व विभागों के समस्त प्रशासनिक अधिकारीगण (नोडल) एवं बैंको के वरिष्ठ अधिकारीगणों की बैठके आहूत करने और राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक प्रचार प्रसार कराने का निर्देश दिये और सभी विभागो के अधिकारीगण व नोडल अधिकारीगण से अपेक्षा करते है कि प्रत्येक विभागों में लम्बित मुकदमों/मामलों/प्रकरणों को अथवा बैंक ऋण प्री-लिटिगेशन मामलों को अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण कराना सुनिश्चित करेंगे और ज्यादा से ज्यादा वादकारियों एवं बकायेदारों को लाभान्वित करेंगे। उन्होने यह भी बताया कि विगत माह में आयोजित हुए राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित हुए मुकदमों के परिप्रेक्ष मे 9 दिसम्बर 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा संख्या में मुकदमों एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण कराने का प्रयास किया जायेगा और राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाया जायेगा। सम्बन्धित न्यायिक अधिकारीगण एवं प्रशासन के पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किये कि विशेष तौर पर आर्बीट्रेशन के मामलें, पारिवारिक/वैवाहिक मुकदमों, बटवारा मुकदमों व चेक बाउन्स के मुकदमों व लघु आपराधिक मुकदमों एवं ई-चालानी मुकदमों को सुलह-समझौते के आधार पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में

निस्तारण कराना सुनिश्चित करें और वादकारियों को अधिक से अधिकर लाभ पहुंचाये। रा०लो०अ० नोडल अधिकारी/अपर जिला जज वायु नन्दन मिश्र ने बताया कि प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मुकदमों/मामलों को निस्तारण कराये जाने के सन्दर्भ में समस्त सम्बन्धित न्यायालयों, समस्त तहसीलों के न्यायालयों एवं जनपद के सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को पत्र जारी कर आदेशित किया गया है। पक्षकार अपने मुकदमों/मामलों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित न्यायालयों एवं विभागो के अधिकारीगण से व्यक्तिगत तौर पर सम्पर्क कर मामालों का निस्तारण करा सकते है।

सचिव अपर जिला जज लाल बाबू यादव ने जनपद के समस्त अधिवक्तागण एवं वादकारियों से अनुरोध करते हुए कहाकि 9 दिसम्बर, 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मुकदमो ई-चालानो का निस्तारण करावें। साथ ही यह कहा कि ऐसे विवाद/मामलें/पति-पत्नी के विवाद जो अभी तक न्यायालय में दाखिल नहीं हुये हैं जैसे- बैंक ऋण वसूली (एन.पी.ए.खाता), अन्य विभागों के प्रकरण एवं वैवाहिक प्री-लिटीगेशन स्तर के सभी मामलों को निस्तारित कराये जाने का प्रयास किया जायेगा। इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मीरजापुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में पक्षकार स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते है।

 

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