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ऑपरेशन कन्विक्शन: भारतीय पोस्ट आफिस अधिनियम से सम्बन्धित अभियोगों में आरोपी को ₹ 12500/- के अर्थदण्ड तथा जेल में बिताई गयी की सजा 

मिर्जापुर। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “राम कुमार” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । उक्त अभियान के क्रम में थाना को0शहर पर भारतीय पोस्ट आफिस अधिनियम से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । अभियोजन अधिकारी-नीरज कुमार, कोर्ट मुहर्रिर- सुबेदार यादव व घनश्याम राय तथा पैरोकार-आरक्षी गणेश प्रसाद द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय सी.जे.एम. मीरजापुर द्वारा भारतीय पोस्ट आफिस एक्ट के सम्बन्ध में थाना को0शहर पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0- 396/89 धारा 452,504,506 भादवि व 52 भारतीय पोस्ट आफिस एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त- शम्भु यादव पुत्र फकीर चन्द निवासी जोगीयाबारी थाना को0शहर जनपद मीरजापुर को दोषसिद्ध पाये जाने पर जेल में बिताई गयी अवधिक की सजा एवं ₹ 12500/- अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी । अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

 

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चोरी से सम्बन्धित अभियोग में आरोपी को सुनायी गयी ₹ 4000/- के अर्थदण्ड तथा जेल में बिताई गयी की सजा
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “राम कुमार” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । उक्त अभियान के क्रम में थाना अहरौरा पर बीजली के खम्भे से तार चोरी से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । अभियोजन अधिकारी-जितेन्द्र सिंह, कोर्ट मुहर्रिर- कां0 अजय यादव तथा पैरोकार-हे0कां0 शिव कुमार यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय सी.जे.(जे.डी.) एफ.टी.सी. मीरजापुर द्वारा चोरी के सम्बन्ध में थाना को0शहर पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0- 87/1991 धारा 379,411 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त- रणजीत सिंह पुत्र स्व0 निहाल सिंह निवासी कम्हरी थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर को दोषसिद्ध पाये जाने पर जेल में बिताई गयी अवधिक की सजा एवं ₹ 4000/- अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी । अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 20 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

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