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न्यायालय से वारण्ट होने के उपरान्त भी हाजिर न होने पर थाना  पुलिस ने की फरार होने की उद्घोषणा की कार्यवाही; 82 सीआरपीसी के अन्तर्गत कार्यवाही, पास्को एक्ट मे वांछित है आरोपी

मिर्जापुर।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध नियन्त्रण एवं अपराधियों के विरूद्ध जनपद में समय-समय पर अभियान चलाकर कार्यवाही करने तथा न्यायालय द्वारा जारी सम्मन/वारण्ट तथा कुर्की की उद्घोषणा आदि की कार्यवाही शत प्रतिशत करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही पंजीकृत अभियोगों के सफल अभियोजन एवं अभियुक्तों को गिरफ्तार किये जाने हेतु नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी करायी जा रही है।

थाना ड्रमण्डगंज जनपद मीरजापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-66/2023 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट, में न्यायालय द्वारा न्यायालय में उपस्थित होने हेतु बार-बार आदेश दिया गया परन्तु मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुए। थाना ड्रमण्डगंज मीरजापुर पर पंजीकृत उपरोक्त मुकदमा से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त परमानंद उर्फ विकास पुत्र रामभवन निवासी अमदह थाना ड्रमण्डगंज जनपद मीरजापुर के विरूद्ध न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट जनपद मीरजापुर के आदेश से 82 जा0फौ0 की कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक अरविन्द कुमार सरोज थानाध्यक्ष ड्रमण्डगंज व उप-निरीक्षक भरत राय मय पुलिस टीम द्वारा मुनादी करा कर, सार्वजनिक स्थान एवं अभियुक्त के घर के बाहर नोटिस चस्पा किया गया तथा आस-पास के लोगों को भी इस बारे में अवगत कराया गया। यदि उपरोक्त अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही होते हैं तो शीघ्र ही इनके विरूद्ध कुर्की की कार्यवाही की जायेगी ।

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