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सैनिक सम्मेलन व अपराध गोष्ठी मे उपस्थित अधिकारी/कर्मचारीगण को एसपी ने दिया आवश्यक दिशा निर्देश

मिर्जापुर।

गुरूवार को पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ला, अपर पुलिस अधीक्षक नगर-नितेश सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन-ओम प्रकाश सिंह के साथ पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में सैनिक सम्मेलन व अपराध गोष्ठी आहूत की गयी। सैनिक सम्मेलन के आयोजन में सर्वप्रथम जनपद के सभी थानों एवं शाखाओं से आये पुलिसकर्मियों की समस्याओं के बारें में जानकारी की गयी तथा उनके निस्तारण के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात् पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा मासिक अपराध एवं कानून व्यवस्था समीक्षा गोष्ठी प्रारम्भ की गयी। इस दौरान जनपद में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था सहित यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनायें रखने हेतु पर्याप्त पुलिस बल के साथ अपने क्षेत्र महत्वपूर्ण/सार्वजनिक स्थलों, प्रतिष्ठानों, रोड़वेज व रेलवे स्टेशन सहित बाजरों व भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सतत् रूप से फुट पेट्रोंलिंग, संदिग्ध व्यक्तियों/वस्तुओं/वाहनों की चेकिंग करने के निर्देश दिये गये।

क्षेत्र में होटल, ढ़ाबों, सार्वजनिक स्थलों, मॉल्स, पॉर्कों, झरनों सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों आदि स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगाकर पैदल गश्त व चेकिंग कराने के निर्देश दिये गये। शासन द्वारा चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला पुलिसकर्मी, एंटी रोमियों टीम व शक्ति दीदी/महिला बीट आरक्षियों द्वारा गांवो/मोहल्लों में जन चौपाल लगाकर तथा स्कूल/कॉलेजों/कोचिंग संस्थानों में महिलाओं एवं बालिकाओं को उनकी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलम्बन के प्रति तथा उन्हे सुरक्षित परिवेश की अनुभूति, जन-जागरूकता, आत्मरक्षा के बारे में, विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों सहित साइबर अपराधों के बारें में जन जागरूकता के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी दी गई।

मादक पदार्थों,अवैध/अपमिश्रित शराब व नशीले पदार्थों के रखने व बेचने वालों तथा गो-तश्करों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान एवं शराब माफिया, भू माफिया, वन माफिया व खनन माफिया के विरुद्ध कार्यवाही करने, महिला संबंधी अपराधों में अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही, गैंगस्टर अधिनियम एवं गुंडा अधिनियम की कार्यवाही तथा टॉप-10 अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया। न्यायालय में चार्जशीट, एफआर का दाखिला, मालों का निस्तारण तथा मुकदमों खासकर महिला सम्बन्धित अपराध के मुकदमों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

पॉक्सो एक्ट व दुष्कर्म जैसे मुकदमों की विवेचनाओं का समयबद्ध निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। ईनामिया अपराधियों पर नकेल लगाने हेतु समुचित विधिक कार्यवाही निगरानी व चेकिंग, पुराने अपराधियों व हिस्ट्रीशीटरों की कड़ी निगरानी व चेकिंग, दुर्घटना से संबंधित प्रकरणों में प्राथमिकता के आधार पर अभियोग करने, चरित्र सत्यापन पासपोर्ट सत्यापन तथा शस्त्र लाइसेंस की रिपोर्ट शीघ्र प्रेषित करने, आईजीआरएस एवं अन्य शिकायती प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध निस्तारण किये जाने के संबंध में, न्यायालय द्वारा निर्गत सम्मन, वारण्ट, बीडब्ल्यू, एनबीडब्ल्यू का शत् प्रतिशत समयबद्ध तामिला कराये जाने के संबंध में पुराने अभियोगों के तत्काल निस्तारण के संबंध में समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गए।

उक्त गोष्ठी में समस्त क्षेत्राधिकारीगण, आशुलिपिक, प्रधान लिपिक, प्रतिसार निरीक्षक, आरआई रेडियो, प्रभारी डीसीआरबी, अपराध शाखा प्रभारी, अग्निशमन अधिकारी, जी0आर0पी0, आर0पी0एफ0, जिला आबकारी, होमगार्ड कमाण्डेंट, जेल अधीक्षक, सहायक अभियोजन अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सहायक रेडियो अधिकारी सहित जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष व शाखा प्रभारीगण उपस्थित रहें।

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