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वन भूमि में अहरौरा टोल प्लाजा आदि के संचालन पर ग्रीन ट्रिब्यूनल से नोटिस, सुनवाई के लिए अगली तिथि 10 अप्रैल मुकर्रर

अहरौरा, मिर्जापुर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली ने वाराणसी शक्तिनगर राज मार्ग पर मीरजापुर जिले में ग्राम बेलखरा, परगना अहरौरा, तहसील चुनार में उत्तर प्रदेश राज्य राज मार्ग प्राधिकरण के सहयोग से चेतक इंटरप्राइजेज / ए सी पी टाल वेज तथा अन्य द्वारा अवैध रूप से निर्मित एवं संचालित टोल प्लाजा और हाट मिक्स प्लांट के संबंध में संबंधितों को नोटिस जारी की है।

चौधरी यशवंत सिंह ने बताया कि उन्होंने अपने अधिवक्ता अभिषेक चौबे के माध्यम से ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से शिकायत किया था कि उक्त टोल प्लाजा एवं हाट मिक्स प्लांट का निर्माण आराजी संख्या 291 मी के 15 बीघा क्षेत्र में किया गया है जो वन विभाग की भूमि घोषित है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने ट्रिब्यूनल को बताया कि उक्त निर्माण की न तो कोई अनापत्ति ली गई है न ही वन भूमि का हस्तांतरण ही कराया गया है।

उन्होंने कहा कि पर्यावरण के मानकों का उल्लंघन करते हुए टोल प्लाजा संचालित किए जा रहे हैं। ट्रिब्यूनल ने विपक्षियों को नोटिस जारी करने का आदेश देते हुए प्रार्थी को आदेशित किया कि उक्त नोटिस विपक्षियों को प्राप्त करायें और उक्त की सूचना अगली निर्धारित तिथि से कम से कम एक सप्ताह पूर्व शपथ पत्र के माध्यम से ट्रिब्यूनल को दें।

इसी क्रम में वन विभाग को आदेशित किया कि टोल प्लाजा के स्थल और संचालन संबंधी विशेष रूप से वन भूमि में निर्माण संबंधी वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए एक रिपोर्ट दाखिल करें। ट्रिब्यूनल ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि 10/04/24 निर्धारित की है।

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