0 संविधान व आयोग की मंशानुरूप निष्पक्षता पूर्वक चुनाव सम्पन्न कराना सभी का सहयोग महत्वपूर्ण -एम0 वल्ललार
0 देश का पर्व है चुनाव, दिखाए पारदर्शिता व निष्पक्षता-प्र्रत्येक कंडीकेट की होगी व्यय प्रेक्षण -संकेत काले
0 पाबन्द व्यक्ति के द्वारा गड़बड़ी फैलाने पर होगी कड़ी कार्यवाही, जिला प्रशासन का करे सहयोग – पुलिस प्रेक्षक
0 पोलिंग बूथ के 200 मीटर की परिधि में न बनाया जाए पार्टी कार्यालय -जिला निर्वाचन अधिकारी
0 रात्रि दस बजे से प्रातः 06 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग रहेगा प्रतिबन्धित -प्रियंका निरंजन
मिर्जापुर।
18 मई, 2024- लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को निष्पक्ष, पारदर्शी व शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के दृष्टिगत आज कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेक्षक सामान्य एम0 वल्ललार, व जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निंरजन ने व्यय प्रेक्षक संकेेत काले, मा0 पुलिस प्रेक्षक डाॅ0 आर0बी0 दहले ने जनपद में चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियो के साथ बैठक आयोजित कर आर्दश आचार संहिता से सम्बन्धित प्रत्येक बिन्दुओ पर जानकारी दी तथा कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन सभी को उपलब्ध कराया गया है उसका भली भाति अध्ययन कर ले तथा उसका अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराये ताकि जनपद में निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव सम्पन्न कराया जा सकें।
प्रेक्षक सामान्य एम0 वल्ललार ने कहा कि संविधान व लोकतांत्रिक व्यवस्था की मंशानुरूप निष्पक्षता पूर्वक चुनाव सम्पन्न कराना सभी का सहयोग महत्वपूर्ण है। उन्होने कहा कि दिये गये गाइड लाइन के अनुसार सभी अथ्यर्थीगण आर्दश आचार संहिता का पालन करते हुये कार्य करे गाड़ियो, पम्प्लेट, पोस्टर, लाउडस्पीकर, जुलूस, सभा, रैली आदि का अनुमति प्राप्त कर ही कार्य करे तथा किसी भी कार्यक्रम की सूचना सम्बन्धित सहायक रिटर्निंग आफिसर व पुलिस अधिकारी को अवश्य दे। बिना अनुमति के कोई कार्य न करे यदि कही बिना अनुमति के होर्डिंग आदि लगाया हुआ पाया जाता है जो उसे स्वंय सम्बन्धित प्रत्याशी के द्वारा हटाना होगा अथवा प्रशासन के द्वारा हटाने पर आने वाला व्यय सम्बन्धित प्रत्याशी के व्यय खर्चे में जोड़ा जायेगा। उन्होने कहा कि किसी भी प्रकार के भय का माहौल अगर किसी के द्वारा दिखाई देता है या किसी व्यक्ति के द्वारा मतदाताओं को डाराया धमकाया या प्रलोभन दिया जाता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
व्यय प्रेक्षक श्री संकेत काले ने कहा कि देश का पर्व है यह चुनाव उन्होेने कहा कि आयोग के निर्देश के अनुसार अपने व्यय को सम्बन्धित व्यय रजिस्टर को पूर्ण करते हुये सहायक व्यय प्रेक्षक/कोषागार में निर्धारित तिथि पर पहुंचकर उसकी जांच अवश्य कराए।
प्रेक्षक पुलिस डाॅ0 आर0बी0 दहले ने कहा कि 116 व 107 में पाबन्द व्यक्ति यदि कही चुनाव के दौरान गड़बड़ी करते हुये पाये जाते है तो उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होने यह भी कहा कि जिन प्रत्याशियों पर अपराधिक मामले दर्ज है वे प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रिानिक मीडिया में उसकी सूचना तीन बार प्रकाशन/प्रसारण कराना सुनिश्चित कराए।
जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने कहा कि प्रत्याशी/अभ्यर्थियो द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि के अन्दर पार्टी कार्यालय नही बनाया जायेगा। प्रस्तावित बैठको के लिये लाउडस्पीकर, जुलूस, वाहन, या ऐसे किसी अन्य सुविधा के उपयोग के लिये अनुमति प्राप्त करनी होगी। जुलूस का मार्ग यातायात में बाधित नही होना चाहिए सभी चुनाव अधिकारियों को शान्तिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित कराने हेतु सहयोग किया जाना चाहिए। उन्होने कहा कि निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु सभी का सहयोग अपेक्षित हैं किसी भी स्तर पर आचार संहिता का उल्लघंन करने वालो के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
बैठक में अभ्यर्थियो को विस्तृत जानकारी देते हुये उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रताप शुक्ल ने बताया कि निर्वाचन से सम्बन्धित मामलो में निर्वाचन आयोग/निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी निर्देश/आदेशो का कड़ाई अनुपालन करना होगा किसी भी अधिकारिक कार्य को चुनाव प्रचार/चुनाव के साथ नही जोड़ा जाना चाहिए वित्तीय या अन्य किसी प्रकार का कोई प्रलोभन मतदाता को नही दिया जाना चाहिए, जाति/सम्प्रदायिक भावनाओ के आधार पर मतदाताओ से कोई अपील नही की जानी चाहिए विभिन्न जातियो/समुदायो/धार्मिक/भाषा समूहो के बीच आपसी द्वेष पैदा करने वाली कोई गतिविधि नही करनी चाहिए जो मौजूदा मतभेदो को बढ़ा सकती है या तनाव पैदा कर सकती है राजनैतिक दल के नेताओं एवं कार्यकर्ता के निजी जीवन से सम्बन्धित किसी भी ऐसे पहलू जो सार्वजनिक गतिविधियो से जुड़ा न हो की आलोचना नही की जानी चाहिए। चुनाव प्रचार, भाषा, पोस्टर चिपकाने या चुनावी संगीत प्रसारण हेतु मन्दिरो/मस्जिदो/गिरजाघरो/गुरूद्वारो/पूजा स्थलो एवं सरकारी भवनो/स्थलो का उपयोग नही किया जाना चाहिए। निर्वाचन के दौरान किसी मतदाता को रिश्वत देना अनुचति रूप से प्रभावित करना, डराना, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में प्रवेश करना/कराना, प्रचार अवधि समाप्त होने के 48 घण्टे की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठको का आयोजन करना एवं मतदान केन्द्रो पर या उसके आस पास सार्वजनिक बैठक करना मतदाताओ को मतदान के लिये वाहन से मतदान स्थल तक लाने/ले जाने की सुविधा उपलब्ध कराना आदि सभी निषिद्ध हैं। चुनाव की शुचिता बनाए रखने और चुनाव की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिये राजनैतिक दलो को सलाह दी जाती है के नगदी में लेने देन से बचे और अपने/पदाधिकारियों अधिकारियों/एजेंण्टो और उम्मीदवारो को चुनाव के दौरान भारी मात्रा में नगदी न ले जाने का निर्देश दे। इस दौरान सहायक व्यय प्रेक्षक/मुख्य कोषाधिकारी ने पम्प्लेट, पोस्टर आदि के मुद्रण, समचार पत्रो व इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन छपवाने पर अनुमति के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होने कहा कि प्रचार के लिये जो भी प्रचार सामाग्री प्रकाशित कराना है उसकी अनुमति मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुवीक्षण समिति के सत्यापन/अनुमति के बाद ही कराए तथा उस पर आने वाला व्यय, व्यय रजिस्टर दर्ज करते हुये अवलोकित कराए।
इस अवसर प्रेक्षकगण ने सभी अधिकारियों को भी पूरी निष्ठा, ईमानदारी व पारदर्शिता के साथ चुनाव सम्पन्न कराने हेतु निर्देशित किया तथा क्रिटिकल, बर्वरेबुल, बूथो पर भ्रमण कर विशेष चैकसी बरतने का निर्देश दिया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन, मुख्य राजस्व अधिकारी सत्य प्रकाश सिंह, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे/प्रभारी अधिकारी एम0सी0एम0सी0 देवेन्द्र प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक नगर नितेश सिंह, नक्सल ओम प्रकाश सिंह, सभी उप जिलाधिकारी/निर्वाचक रजिस्टीकरण अधिकारी, सभी क्षेत्राधिकारी सहित राजनैतिक दलो के अभ्यर्थी उपस्थित रहें।