LOKSABHA CHUNAV 2024

मतदान कार्मिको को दिया गया द्वितीय प्रशिक्षण, अनुपस्थित कार्मिको के विरूद्ध एफआईआर दर्जकर की जायेगी कार्यवाही

0 मतदान कक्ष के अन्दर मजिस्ट्रेट है पीठासीन अधिकारी, पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ करे कार्य: जिला निर्वाचन अधिकारी

0 मतदान केन्द्र पर पहुंचने पर न करे किसी का आतिथ्य स्वीकार

0 पीठासीन अधिकारी व मतदान कार्मिक भली भाति सीख ले ईवीएम का संचालन: मुख्य विकास अधिकारी

0 प्रशिक्षण के प्रथम दिन 44 कार्मिक रहे अनुपस्थित, 21 मई को जी0आई0सी0 में पहुंचकर ले प्रशिक्षण
मिर्जापुर।
लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 जनपद मीरजापुर में सातवे चरण दिनांक 01 जून 2024 को सम्न्न होगा। निपष्क्ष, पारदर्शिता व शान्तिपूर्ण मतदान कराने के लिये राजकीय इण्टर कालेज महुवरिया के परिसर में पीठासीन अधिकारियों व अन्य मतदान कार्मिको का द्वितीय प्रशिक्षण प्रथम दिन दिलाया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन व मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी कार्मिक विशाल कुमार ने भी कार्मिको निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव सम्पन्न कराये जाने के लिये बिन्दुवार जानकारी दी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पीठासीन अधिकारी मतदान कक्ष के लिये उस दिन का मजिस्ट्रेट होता हैं अतएव वे स्वंय अथवा अपने अन्य कार्मिको के साथ पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ चुनाव सम्पन्न कराए। उन्होने कहा कहा कि कोई भी कार्मिक मतदान केन्द्र पर पहुंचने पर किसी का भी आतिथ्य स्वीकार न करे। उन्होने कहा कि सभी पीठासीन अधिकारी व कार्मिक दिये गये हैण्डबुक को भली भाति पढ़ ले तथा प्रशिक्षण में बताये गये प्रत्येक बिन्दुओ को सुनकर अध्ययन करे तथा ई0वी0एम0 मशीनो के बारे में भली भाति जानकारी प्राप्त कर ले ताकि मतदान के दिन किसी प्रकार की दिक्कत न आये। उन्होने कहा कि जिन कार्मिको की ड्यूटी लगायी गयी है सभी लोग प्रशिक्षण में भाग लेना सुनिश्चित करे यदि किसी कारणवश कोई निर्धारित तिथि के प्रशिक्षण में नही पहुंच सका है तो वह अगले दिवस के प्रशिक्षण में उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करे लें अनुपस्थिति की दशा में लापरवाही का द्योतक मानते हुये एफ0आई0आर0 दर्ज कर विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

प्रशिक्षण के प्रथम दिन 44 कार्मिक अनुपस्थित रहें।
मुख्य विकास अधिकारी/प्र्रभारी अधिकारी कार्मिक विशाल कुमार ने कहा कि शान्तिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान कराना हमारा मतदान कार्मिको के ऊपर निर्भर होता है इसके लिये जितने अच्छे तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से मतदान सम्पन्न करा सकेंगे। उन्होने कहा कि प्रत्येक कर्मचारी ई0वी0एम0 प्रशिक्षण के दौरान ई0वी0एम0 मशीन के सी0यू0, बी0यू0 व वी0वी0 पैट को स्वंय चलाकर अवश्य देख तथा कौन सा वायर किस मशीन से कहा लगाना है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। इस अवसर पर प्रशिक्षण अधिकारी ए0के0 सिंह के द्वारा पोलिंग पार्टियो के रवानगी तथा मतदान बूथ पर पहुंचने, मतदान दिवस पर की जाने वाली कार्यवाही, माकपोल/दिखावटी मतदान की कार्यवाही, बी0सी0, सी0यू0 एवं वी0वी0 पैट कैरीकेस से बाहर निकालना, विभिन्न प्रपत्र व लिफाफो को पैक करना सी0यू0 का पावर स्विच आफ आन करना आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षण में उप जिलाधिकारी सदर आसाराम वर्मा ने भी मतदान कार्मिको को प्रशिक्षण के दौरान कई आवश्यक जानकारियां दी। इस अवसर पर परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0 अजय प्रताप सिंह, जिला विकास अधिकारी श्रवण कुमार राय, जिला विद्यालय निरीक्षक अमरनाथ सिंह, उपायुक्त एन0आर0एल0एम0 अनय मिश्रा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल वर्मा, प्रधानाचार्य जी0आई0सी0 राजकुमार दीक्षित, उप प्रधानाचार्य जी0आई0सी0 महेन्द्र सोनकर उपस्थित रहें।

जनपद से बाहर चुनाव ड्यूटी मे लगे मतदाता 20 से 24 मई तक वोटर फेसिलीटेशन सेंटर पर पोस्टल बैलट से करेंगे मतदान
मिर्जापुर।
जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने जानकारी देते हुए बताया है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल एवं शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु नियुक्त मतदान कार्मिकों का दिनांक 20.05.2024 से 24.05.2024 तक द्वितीय प्रशिक्षण राजकीय इण्टर कालेज, महुवरिया मीरजापुर में कराया जाना है। प्रशिक्षण स्थल पर इस जनपद की मतदाता सूची में दर्ज ऐसे मतदाता जिनकी ड्यूटी अन्य जनपदों में दिनांक-01.06.2024 को मतदान कार्मिक के रूप में लगी है, जिसके कारण वे 01 जून 2024 को इस जनपद में स्थित अपने मतदेय स्थल पर जाकर मतदान नहीं कर सकते हैं, को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराये जाने हेतु दिनांक-20.05.2024 से 24.05. 2024 तक (प्रतिदिन) प्रातः 09.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक वोटर फेसिलीटेशन सेण्टर स्थापित किया गया है। इसी प्रकार जनपद में कार्यरत ऐसे पुलिस / होमगार्ड जो जनपद मीरजापुर के मतदाता हैं तथा मतदान दिवस दिनांक 01.06.2024 निर्वाचन ड्यूटी में रहेंगे, जिनका प्रशिक्षण दिनांक-27.05.2024 को पुलिस लाईन, मीरजापुर में आयोजित किया जायेगा। उनको भी वोटर फैसिलिटेशन सेण्टर पर पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराने हेतु दिनांक 27.05.2024 को प्रातः 9:00 बजे से 5:30 तक पुलिस लाईन मीरजापुर में वाटर फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अवगत होते हुये दिनांक-20.05.2024 से 24.05.2024 तक प्रशिक्षण स्थल राजकीय इण्टर कालेज, महुवरिया मीरजापुर में एवं दिनांक-27.05.2024 को पुलिस लाईन, मीरजापुर में स्थापित वोटर फेसिलीटेशन सेण्टर पर स्वयं या अपने निर्वाचन अभिकर्ता या किसी अन्य को मतदान अभिकर्ता नामित करते हुये प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित होने/भेजने का कष्ट करें। उपरोक्तानुसार प्रतिदिन दिनांक-20.05.2024 से 24.05.2024 तक एवं 27.05.2024 को प्रातः 09.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक मतदान के पश्चात् शील्ड लिफाफे/ बैग ट्रेजरी के डबल लॉक में रखी जायेगी। उस समय भी आपकी उपस्थिति अपेक्षित है। कृपया तद्नुसार अवगत होते हुये उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर उपस्थित रहने का कष्ट करें।

79-मीरजापुर लोकसभा के प्रत्याशियों के निर्वाचन खर्चों के लेखे का तीन तिथियां में किया जाएगा निरीक्षण
मिर्जापुर।
मीरजापुर 20 मई 2024- मुख्य कोषाधिकारी प्रभारी व्यय अनुवीक्षण अर्चना त्रिपाठी ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों के सार संग्रह के अनुसार लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 मीरजापुर में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों का व्यय प्रेक्षक महोदय की अध्यक्षता में चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर का कम से कम तीन बार निरीक्षण किया जाना है। इस सम्बन्ध में जिला निर्वाचन अधिकारी मीरजापुर के आदेश पत्राक 3255 / जिला निर्वाचन / लोक सभा चुनाव-2024 दिनांक 17.05.2024 के द्वारा निरीक्षण की तिथिया इस प्रकार प्रथम निरीक्षण दिनांक 21.05.2024, द्वितीय निरीक्षण दिनांक 25.05.2024 एवं 29.05.2024 को निर्धारित किया गया है।
कृपया 79-मीरजापुर लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 में चुनाव लड़ रहे समस्त प्रत्याशियों को सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त तिथियों में पूर्वान्ह 11.00 बजे से जिला पंचायत सभागार मीरजापुर में स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से निर्वाचन खर्चों के लेखे (दैनिक लेखे का रजिस्टर, कैंश रजिस्टर, बैंक रजिस्टर एंव खर्च किये गये समस्त बिल / वाउचर) का निरीक्षण कराना सुनिश्चित करें, जिससे किसी भी प्रकार की विधिक कर्यावाही से बचा जा सके, एवं निर्वाचन आयोग को ससमय लेखे का प्रेषण किया जा सकें।

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