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आर्थिक कमजोर अभिभावक गाव एवं वार्ड से 01 किमी परिधि के अन्तर्गत आरटीई पोर्टल पर मैप्ड विद्यालयों में करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन
मिर्जापुर।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार वर्मा ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया है कि आर०टी०ई० 12 (1) (सी) के अन्तर्गत पूर्व में पोर्टल पर 375 विद्यालय मैप्ड थे। जिला अनुश्रण समिति की बैठक में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के सख्त निर्देश के क्रम में जनपद में संचालित कक्षा 1-5, 1-8, 1-10, 1-12 तक संचालित समस्त गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालय 395 की मैपिंग आर०टी०ई० पोर्टल पर करा दी गई है, जिससे वर्तमान में आरटीई पोर्टल पर मैप्ड विद्यालयों की संख्या 770 है। आगामी सत्र 2025-26 में समस्त दुर्बल यथा जिसके माता-पिता या संरक्षक, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत गरीबी रेखा के नीचे के कार्डधारक हैं अथवा ग्राम्य विकास विभाग की सूची में सम्मिलित हैं, जिसके माता-पिता या संरक्षक विकलांगता / वृद्धावस्था/विधवा पेंशन प्राप्तकर्ता हैं, जिसके माता-पिता या संरक्षक की अधिकतम् वार्षिक आय एक लाख तक हो) एवं अलाभित वर्ग (।- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछडा वर्ग तथा निःशक्त बच्चा, एच०आई०वी० अथवा कैंसर पीड़ित माता-पिता/अभिभवक का बच्चा, निराश्रित बेघर बच्चा) के ग्रामीण क्षेत्र अभिभावकगण के अपने ग्राम पंचायत के विद्यालयों एवं शहरी क्षेत्र के अभिभावक अपने वार्ड अथवा 1 किमी परिधि के अन्तर्गत आरटीई पोर्टल पर मैप्ड विद्यालयों में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

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