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बाल एवं किशोर श्रम के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को करायी गई न्यायालय उठने तक के दण्ड एवं ₹ 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा

मिर्जापुर।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है ।
उक्त अभियान के क्रम में थाना लालगंज पर बाल एवं किशोर श्रम(प्रतिषेध एवं विनियमन)अधिनियम के अभियोग से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई । अभियोजन अधिकारी-धीरानन्द श्रीवास्तव, कोर्ट मुहर्रिर-मुख्य आरक्षी घनश्याम राय व सूबेदार यादव तथा पैरोकार- आरक्षी अनिल विश्वकर्मा द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मीरजापुर-संजीव कुमार त्रिपाठी द्वारा थाना लालगंज पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 7,9(2) व 11 बाल एवं किशोर श्रम(प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्त सुमन्त पुत्र लालचन्द्र निवासी बरौधा थाना लालगंज जनपद मीरजापुर को न्यायालय उठने तक की सजा एवं ₹ 10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 01 माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को करायी गई ₹ 2500/- के अर्थदण्ड की सजा
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है ।
उक्त अभियान के क्रम में थाना जिगना पर लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई । अभियोजन अधिकारी- योगेश कुमार, विवेचक-उपनिरीक्षक चन्द्रिका यादव, कोर्ट मुहर्रिर- महिला आरक्षी सुनीता व आरक्षी अजय यादव तथा पैरोकार-मुख्य आरक्षी प्रमोद यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय सिविल जज(सी0डि0)/एफ0टी0सी0 मीरजापुर-अंजुम सैफी द्वारा थाना जिगना पर पंजीकृत मु0अ0सं0-20/2018 धारा 279,337,338 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त अरुण कुमार शुक्ला पुत्र अष्टभुजा शुक्ला निवासी अकोढ़ी थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर ₹ 2500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

आबकारी अधिनियम के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को करायी गई ₹ 3000/- के अर्थदण्ड की सजा
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है ।
उक्त अभियान के क्रम में थाना जमालपुर पर आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई।

अभियोजन अधिकारी- एपीओ योगेश कुमार, विवेचक-उपनिरीक्षक रामनाथ सिंह, कोर्ट मुहर्रिर- आरक्षी सुनील कृष्ण तथा पैरोकार- आरक्षी दिनेश कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय अपर सिविल जज(जे0डि0)कोर्ट नम्बर-06 मीरजापुर-प्रियम्बदा लाल द्वारा थाना जमालपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-17/2023 धारा 60आबकारी अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्त सूरज प्रसाद पुत्र रमाशंकर पासवान निवासी लठिया सहजनी थाना जमालपुर जनपद मीरजापुर को न्यायालय उठने तक की सजा एवं ₹ 3000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 10 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

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