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स्कूलों बसों के स्वस्थता प्रमाण पत्र (फिटनेस) जाँच हेतु करे आकस्मिक निरीक्षण: मण्डलायुक्त

0 मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, मीरजापुर की बैठक सम्पन्न

0 ओवरलोडिंग ट्रको के विरूद्ध अभियान चलाकर करे कार्यवाही: जिलाधिकारी
मिर्जापुर।
मण्डलायुक्त डाॅ0 मुथुकुमार स्वामी बी0 की अध्यक्षता में आयुक्त कार्यालय सभागार में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण मीरजापुर की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, जिलाधिकारी/सदस्य प्रियंका निरंजन एवं उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) वाराणसी/सदस्य के अलावा अतिरिक्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, मीरजापुर एवं अन्य वाहन स्वामी उपस्थित रहें।

प्राधिकरण की बैठक में सम्भागीय परिवहन अधिकारी मीरजापुर के द्वारा एजेण्डा के सम्बन्ध में बिन्दुवार जानकारी दी गयी। बैठक में परमिट हेतु प्राप्त 20 बसों के आवेदन पत्रों को सशर्त स्वीकृति प्रदान की गयी तथा ट्रकों में ओवरलोडिंग के प्रति प्राप्त परमिटों पर धारा-86 के लम्बित 27 प्रकरणों पर विचार के क्रम में आवरलोडिंग के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुये सभी 27 परमिटों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया तथा पूर्व के धारा-86 के लम्बित 26 परमिटों को भी निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

बसों के अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर सचालन हेतु प्राप्त समय सारिणी को मार्ग पर संचालित बसों के आवागमन की स्थिति को जाँच कर संशोधित समय सारिणी अग्रिम बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। स्कूल बसों के स्वस्थता प्रमाण पत्र (फिटनेस) की जाँच हेतु स्कूली बसों के आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये। प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान अनफिट 52 बसों के विरूद्ध पंजीयन निलम्बन/निरस्त एवं परमिट निरस्त करने सम्बन्धी कार्यवाही का निर्णय लिया गया साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि किसी भी विद्यालय में अनफिट स्कूली बसों संचालन न होने पाये।

इस दौरान जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने ओवरलोडिंग ट्रको के विरूद्ध सघन अभियान चलाए जाने पर बल दिया तथा कहा कि जो ट्रके एक या दो बार पकड़े जाने के बाद पुनः ओवरलोडिंग की पुनरावृत्ति करते हुए पकड़े जाते है तो उनका परमिट निरस्त करते हुए सीज करने की कार्यावाही की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जनपद के बाहर के जनपदों में पंजीेेकृत ट्रको को यदि जनपद में ओवरलोडिंग में पकड़ा जाता है तो उसे सीज करते हुए परमिट/लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए सम्बन्धित जनपद के सम्भागीय परिवहन अधिकारी को उचित माध्यम से पत्राचार किया जाए।

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