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मिर्जापुर। न्यायालय ने हत्या के मामले में दो दोषी को बुधवार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर बीस-बीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह-छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी
होगी।
हलिया थाना क्षेत्र के बर्डिहा गांव निवासी रोशनी गुप्ता पत्नी शिवचंद्र ने 15 फरवरी 2016 को नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध पति की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हलिया पुलिस व मॉनीटरिंग/पैरवी सेल ने प्रभावी पैरवी कराया। अभियोजन अधिकारी एडीजीसी पंकज सिंह, विवेचक उपनिरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय, कोर्ट मुहर्रिर आरक्षी आशुतोष
चन्द तथा पैरोकार मुख्य आरक्षी आलोक कुमार सिंह की ओर से
प्रभावी पैरवी की गई। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय
अपर जिला व सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम ने दोषसिद अभियुक्त हलिया थाना क्षेत्र के गलरा गांव निवासी हरीलाल वर्मा
उर्फ हरिशंकर वर्मा व हलिया के रतेह बाजार निवासी रंजीत
सोनी उर्फ राजा सोनी आजीवन कारावास व 20-20 हजार र
के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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