0 262 मतदान केंद्रों एवं 442 बूथों पर 399633 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग
0 जिलाधिकारी ने देर रात्रि तक बूथों पर भ्रमण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा
Mirzapur.
मीरजापुर 19 नवम्बर 2024- 397- मझवा विधानसभा उप चुनाव सकुशल व शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के दृष्टिगत 262 मतदान केंद्रों एवं 442 बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां राजकीय पाॅलिटेक्निक परिसर से सकुशल रवाना की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने राजकीय पालीटेक्निक में भ्रमण कर तैयारियों की समीक्षा की तथा सम्बंधित अधिकारियों को समय से पोलिंग पार्टियों के रवानगी के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि उपचुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए विधानसभा क्षेत्र उप चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है, पूरे विधानसभा श्रेत्र को तीन जोन 41 सेक्टरों में बांटा गया है। चुनाव लडने वालों में 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। 211305 पुरूष, 188309 महिला अन्य 19 कुल 399633 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने शान्पिूर्ण व सकुशल मतदान सम्पन्न कराने के दृष्टिगत 397-मझवां विधानसभा के प्राथमिक विद्यालय अघौली, खजुरी, महेवा सहित विधानसभा अन्तर्गत अन्य बूथों पर भ्रमण कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने जहां पर प्रकाश व्यवस्था आदि नही थी वहां पर प्रकाश व्यवस्था कराने तथा पोलिंग पार्टियों के पहुंचने उवं उनके तैयारियों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी कार्मिक विशाल कुमार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी देवेन्द्र प्रताप सिंह, अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 शिव प्रताप शुक्ल, अपर जिलाधिकरी भू0/रा0 सत्य प्रकाश सिंह सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें।
धारा 163 के अन्तर्गत निहित निषेधाज्ञा की अवधि 29 नवम्बर से बढ़ाकर 28 दिसम्बर तक रहेगी प्रभावी
Mirzapur.
अपर जिला मजिस्ट्रेट शिव प्रताप शुक्ल ने जारी अपने एक आदेश के तहत जनपद मीरजापुर में धरना/प्रदर्शन/सभा, वीवीआईपी भ्रमण, महात्मा गांधी जंयती, शारदीय नवरात्र मेला-2024, दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैय्यादूज/चित्रगुप्त जंयती, गुरूनानक जंयती, कार्तिक पूर्णिमा एवं विभिन्न परीक्षाओं आदि अवसरों पर कतिपय अराजक एवं असामाजिक तत्वों द्वारा सुरक्षा, शान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग करने की आशंका के दृष्टिगत उनके क्रिया कलापों पर जनपद में प्रभावी नियंत्रण/अंकुश लगाए जाने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने आदेश 22 सितंबर 2024 द्वारा जनपद मीरजापुर के सम्पूर्ण क्षेत्र में 22 सितंबर 2024 से 20 नवंबर 2024 तक विभिन्न निषेधाज्ञा लागू की गई है, परन्तु यह आदेश 20 नवंबर 2024 के बाद प्रभावी नहीं रहेगी।
जनपद में 20 नवंबर 2024 को सम्पन्न होने वाली विधानसभा उप निर्वाचन-2024, दिनांक 23 नवंबर 2024 को सम्पन्न होने वाली उक्त चुनाव की मतगणना, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा, गुरू तेग बहादुर जंयती, क्रिसमस डे आदि एवं वर्तमान परिवेश में विभिन्न संगठनों द्वारा किए जाने वाले धरना-प्रदर्शन के कारण सुरक्षा, शान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग करने की आशंका के दृष्टिगत उनके क्रिया कलापों पर जनपद में प्रभावी नियंत्रण/अंकुश लगाया जाना अत्यन्त आवश्यक है लेकिन समय बहुत कम है ऐसी स्थिति में परिस्थिति की गम्भीरता एवं तात्कालिकता के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 की उप धारा (4) के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत आदेश 22 सितंबर 2024 द्वारा लागू की गई निषेधाज्ञा की अवधि दिनांक 20 नवंबर 2024 से बढ़ाकर 28 दिसंबर 2024 तक के लिए प्रभावी की जाती है।