डीएम के आदेश पर हेरोइन तस्कर के पैतृक संपत्ति को कराया गया अवमुक्त
0 तहसीलदार चुनार, नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी के अगुवाई में हुई कार्रवाई
अहरौरा, मिर्जापुर।
न्यायालय व जिलाधिकारी के आदेश पर अहरौरा क्षेत्र के बूढ़ादेई मोहल्ला में कुर्क की गई संपत्ति को अवमुक्त कराया गया। गुरुवार की दोपहर न्यायालय व जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन मिर्जापुर के आदेश पर तहसीलदार चुनार योगेन्द्र शाह व स्थानीय पुलिस प्रशासन के अगुवाई में हेरोइन तस्कर सुल्ताना परवीन उर्फ आंटी की पैतृक मकान को अहरौरा नगर पालिका क्षेत्र के मोहल्ला बूढ़ादेई मोहल्ला में अवमुक्त (खोल) दिया गया।
बताया जाता है बूढ़ादेई निवासी सुल्ताना परवीन उर्फ आंटी पत्नी अहमद अली द्वारा क्षेत्र में भारी मात्रा में हेरोइन तस्करी करती थी जो जिलाधिकारी पर संपति को कुर्क किया गया था।
न्यायालय व जिलाधिकारी के आदेश पर 21 नवम्बर दिन गुरुवार को सुल्ताना परवीन आंटी की पैतृक संपत्ति को अवमुक्त कराया गया है। तहसीलदार चुनार योगेन्द्र शाह ने बताया कि न्यायालय व जिलाधिकारी के आदेश पर अहरौरा नपाप स्थित मुहल्ला बूढ़ादेई में स्थित मकान संख्या 142 जो पूर्व में गिरोह बन्द एवं असामाजिक क्रिया कलापों में लिफ्त होने के कारण सीज किया गया था। आज 21 नवम्बर जो राजस्व टीम व पुलिस टीम, नगर पालिका प्रशासन कर उपस्थित में खोल दिया गया।
इस दौरान नायाब तहसीलदार चुनार गरिमा यादव, थाना प्रभारी निरीक्षक बृजेश सिंह, अधिशासी अधिकारी अमिता सिंह, नगर चौकी प्रभारी इंदुभूषण मिश्रा, क्षेत्रीय लेखपाल शनि वर्मा आदि लोग मौजूद रहे।