विन्ध्य न्यूज ब्यूरो, मिर्जापुर।
1- किसी भी व्यक्ति या दल के पक्ष में मतदाता को लुभाने के लिए किसी प्रकार की सामाग्री या धन को प्रदान करना या वितरण करना दण्डनीय अपराध है। जिसमे एक वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।
2-किसी भी प्रकार के भाषण,या लिखे गये शब्दो द्वारा धर्म मूल वंश जन्मस्थान,निवास स्थान भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहो के बीच सौहार्द पर विपरित प्रभाव डालने वाला कार्य करता वह तीन वर्ष तक की सजा का दण्डनीय अपराध है।
राजनैतिक पार्टीयों के लिए यह है आचार संहिता
1-राजनैतिक दलो व प्रत्याशीयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए की झण्डा बैनर सूचना नारा आदि के लिए किसी भी व्यक्ति के भूमी भवन दीवार अहाते आदि का स्वामी की लिखित अनुमति के बिना उपयोग न करे तथा सरकारी भवन अहाते दीवार आदि का उपयोग कदापि ना करे।
2-मत प्रात करने केलिए जाति या साम्प्रदायिक भावनाओ की दुहाई नही देना चाहिए धार्मिक व पूजा के स्थानो का चुनाव प्रचार के मंच के रुप में प्रयोग करना प्रतिबंधित है।
3-जुलूस के लिए पूर्व अनुमति अवश्य ली जानी चाहिए तथा इससे यातायात मे बाधा नही आनी चाहिए
4-जुलूस के दौरान एक वाहन पर मात्र निर्धारित आकार का एक झण्डा या बैनर लगाया जा सकता है।
5-बिना वैध अनुमति के चुनाव कार्य में लगे वाहन या व्यक्ति के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 171 एच के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।