LOKSABHA CHUNAV 2019

जिलाधिकारी ने पिंटिंग प्रेस मालिकों को किया सचेत बिना अनुमति के पैम्पलेट, पोस्टर, स्टीकर आदि छापने पर होगी कडी कार्यवाही

Vindhy News Bureau, Mirzapur.
भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के क्रम में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 को सकुशल, शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढेग से कराने के उद्ेश्य से जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग पटेल की अध्यक्षत में आज कलेक्ट््रेट सभागार में जनपद के प्रमुख पिंटंगि प्रेस के मालिको/प्रोपराइटरों के साथ बैठक कर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। इस असवर पर जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी ए्रसे निर्वाचन पैम्पलेट अथवा पोस्अर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित करवायेगा जिसके मुख्य पृश्ट पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता न लिख हो। उन्होंने प्रकाशन के पूर्व उप जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेना अनिर्वाय होगा। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करवायेगा जब तक कि प्रकाशन की पहचान की घ्ज्ञाषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप् से जानते हों, द्वारा सत्यापित न हो तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक को न लिखा जाये तथा जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के प्श्चात उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ घोषण की एक प्रति न भेजी जाये। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति् जो उप धारा-1 अथवा उप धारा-2 के किसी भी उपबंध का उल्लधंन करता है तो वह छः माह तक कारावास अथवा जुर्माना जिसे दो हजार रूप्ये तक बढाया जा सकता है अथवा दोनों से दण्डनीय होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि आदेश का कडाई से पालन किया जाये।
इस अवसर पर प्रभारी अधिकारी एम0सी0एम0सी0/मुख्य राजस्व अधिकारी एम0ए0 अन्सारी ने बताया कि निर्वाचन पैम्पलेटों, पोस्टरों इज्यादि के मुद्रण पर उक्त प्रतिबन्ध इस दस्तावेजों के प्रकाशकों एवं मुद्रकों की पहचान स्िापित करने के उद्देश्य से विधि द्वारा अधिरोपित किये गये हैं ताकि यदि धर्म, वंश, जाति, समुदाय या भाषा या विरोधी के चरित्र हनन इत्यादि के आधार पर अपील जैसे किसी ऐसे दस्तावेज जिसमें कोई ऐसे मामले या सामग्री शामिल हो जो अवैध आपराधिक या आपत्ति जनक हो तो सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक दण्डनात्क या निरोधक काय्रवाहीकी जा सकती हैं उन्होंने कहा किये प्रतिबन्ध राजनैतिक दलों, अभयर्थियों तथा उनके समर्थकों द्वारा निर्वाचन पक्पलेटों पोस्टरों आदि के मुद्रण एवं प्रकाशन पर हुये अनाधिकृत निर्वाचन व्ययों पर रोक लगाने के उद्देश्य में भी सहयाक होते हैं। उन्होंने कहा कि धारा-127 (क) की अपेक्षाओं की तरफ उनका ध्यान दिलाते हुये विशेष् रूप् से अनुदेश दिये गये है। कि किसी भी निर्वाचन पैम्पलेट या पोस्टर तथा प्रकाशक द्वारा मुद्रित ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रक तथा प्रकाशन के नाम व पते का स्पश्ट रूप् से उल्लेख किया जायेगा। कहा कि पिंगटि।ग प्रेसों के धारा-127(क) -2 के तहत मुद्रण सामग्री मुदित होने के तीन दिनों के अन्दर मुद्रित प्रतियां, प्रत्ये मुद्रित सामग्री की तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित भेजने तथा प्रकाशक से घोषणा प्राप्त कर उसे भेजना होगा। उनहोंने कहा कि प्रकाशन के पूर्व जिला निर्वाचन कार्यालय व उप जिलाधिकारी कार्यालय से प्रकाशन हेतु अनुमति प्राप्त करने का प्रारूप् किसी भी कार्यालय दिवस से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उपरोक्त धाराओं के प्रावधानों तथा आयोग के अनुदेशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गम्भीरता से लिया जायेगा। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी पिंयका निरंजन मुख्य कोषाधिकारी राधेश्याम, जी0एस0टी, सहायक आयुक्त व्यपार कर विभाग, सहायक निर्वाचन अधिकारी परमेन्द्र श्रीवास्तव के अलावा सभी पिंटिंग प्रेस के प्रोजराइटर उपस्थित रहे।

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