मिर्जापुर।
प्रशासनिक सुधार विभाग उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 एवं उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के मुख्य मुख्य प्राविधानों के बारे में एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन आयुक्त कार्यालय सभागार में किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ मण्डलायुक्त डाॅ0 मुथु कुमार स्वामी बी0, राजाराम साहब एस0आर0पी0 आर0टी0आई0 एवं सेवानिवृत आई0ए0एस0, वी0के0 गंगवार मुख्य निरीक्षक राजकीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज, डाॅ राहुल सिंह स्टेट रिसोर्स पर्सन आर0टी0आई0 के द्वारा दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन डाॅ विश्राम, संयुक्त विकास आयुक्त विंध्याचल मंडल रमेश चंद्र, मुख्य राजस्व अधिकारी सत्य प्रकाश सिंह, उप जिलाधिकारी सदर गुलाब चंद्र, लालगंज आसाराम वर्मा, मड़िहान युगांतर त्रिपाठी, चुनार राजेश वर्मा, डिप्टी कलेक्टर भारत लाल सरोज, विपिन यादव, शोध अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय, प्रभागीय वनाधिकारी अरविंद राज मिश्रा संयुक्त आयुक्त उद्योग वीरेंद्र कुमार सहित सभी जनपदीय अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मण्डलायुक्त डाॅ0 मुथु कुमार स्वामी बी0 ने कहा कि जन सूचना अधिकार अधिनियम व जनहित गांरटी अधिनियम के सम्बंध में कहा कि दोनो अधिनियमों के तहत आवेदको द्वारा मांगी गयी कार्यालयों में उपलब्ध जानकारी के अनुसार उन्हें प्रदान करें। उन्होंने कहा कि यह भी परीक्षण करे कि क्या वह सूचना देने योग्य है अथवा नही इसका भी परीक्षण अवश्य करें। उन्होंने कहा कि यदि सूचना देने में किसी प्रकार कोई समस्या आ रही है तो जन सूचना अधिकार अधिनियम व जनहित गांरटी अधिनियम के एक्ट को एक बार अवश्य पढ़ लें।
वी0के0 गंगवार मुख्य निरीक्षक राजकीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत सरकार द्वारा विभिन्न विभागों की 406 विभागीय सेवाएं एवं सभी विभागों की अधिष्ठान से संबंधित 10 कामन सेवाएं अधिसूचित की गई हैं जिनका संबंधित विभागों/कार्यालयों के पदाभिहित अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय के अन्दर निस्तारण किया जाना है। अधिसूचित सेवाओं को समयबद्ध रूप से आवेदकों को उपलब्ध नहीं कराए पर उन पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिकतम 5000/- का अर्थदंड अधिरोपित किया जा सकता है जो संबंधित के वेतन से वसूल कर सरकारी कोष में जमा किया जाएगा और संबंधित पदाभिहित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं के समयबद्ध निस्तारण का अनुश्रवण एवं समीक्षा राज्य स्तर पर मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा तथा मंडल स्तर पर नामित मंडलीय नोडल अधिकारी,(निरीक्षक, राजकीय कार्यालय, विंध्याचल मण्डल) द्वारा आयुक्त महोदय के निर्देशन में माह में एकबार की जाएगी।
रवि शंकर चतुर्वेदी, निरीक्षक, राजकीय कार्यालय, विंध्याचल मण्डल, मीरजापुर द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 एवं आरटीआई आनलाइन तथा उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के मुख्य मुख्य प्राविधानों के संबंध में विंध्याचल मण्डल के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया। संचालन राजेन्द्र तिवारी उर्फ लल्लू ने किया।