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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भदोही के मध्यस्थता केन्द्र हेतु मध्यस्थों के चयन के लिए 06 जनवरी तक करें आवेदन

भदोही।
अपर जिला जज/सचिव,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निवेदिता अस्थाना ने विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया है कि उच्च न्यायालय में योजित रिट के निर्देश के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भदोही के मध्यस्थता केन्द्र हेतु मध्यस्थगणों के शेष रिक्त पदों को भरने हेतु मध्यस्थों का चयन किया जाना है। इस क्रम में ऐसे अधिवक्ता जिनके पास न्यायालय में कार्य करने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो, सेवानिवृत्त जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं ऐसे वृत्तिक/विशेषज्ञ, जिनके पास अपने-अपने क्षेत्रों में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो और विधि के क्षेत्र से सुपरिचित हो और मध्यस्थ हेतु आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने वाले व्यक्ति उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया मध्यस्थता नियमावली 2021 के प्रस्तर 5 के अन्तर्गत न आता हो। इसके अतिरिक्त प्रस्तर 5 में यह व्यवस्था दी गयी है।

निम्नलिखित व्यक्ति, मध्यस्थों के रूप में पैनल सम्मिलित किये जाने के लिये पात्र नहीं होंगे :-

ऐसा कोई व्यक्ति, जो दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया हो या विकृतचित का घोषित किया गया हो।ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके विरूद्ध किसी न्यायायल में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया हो।ऐसा कोई व्यक्ति, जो नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया हो। ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयी हों या फलस्वरूप दण्डित किया गया हो। ऐसे अन्य श्रेणी के व्यक्ति, जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित किया जाय।

मध्यस्थता हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 19.12.2024 से 06.01.2025 तक आवेदन रजिस्टर्ड डाक, जनपद न्यायालय की ई-मेल आई०डी०dcbha@allahabadhighcourt.in, के द्वारा अथवा सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त आवेदन की मूल प्रति (Hard Copy) प्राधिकरण में दिनांक 06.01.2025 तक प्राप्त कराना अनिवार्य होगा दिनांक 06.01.2025 के उपरान्त कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।

आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भदोही के कार्यालय अथवा जनपद न्यायालय भदोही की वेबसाईट से प्राप्त किया जा सकता है। यदि अधिवक्ता द्वारा आवेदन किया जाता है तो उनके द्वारा संबंधित जिले के बार एशोसिएशन के अध्यक्ष/मंत्री द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र तथा बार कौंसिल उत्तर प्रदेश द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

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